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ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के एक्टर आमिर खान समेत चार कोर्ट में तलब, लगा ये बड़ा आरोप

फिल्म में ब्रिटिश शासन से भारत को आजादी दिलाने वाले आजादी के दीवानों को ठगों का गिरोह बताया गया है। साथ ही मल्लाह जाति को अपमानित करने का काम किया गया है। लेखक ने आजादी के दीवानों को आतंकवादी तक इस फिल्म में कहा है।

Dharmendra kumar
Published on: 2 March 2021 11:06 PM IST
ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के एक्टर आमिर खान समेत चार कोर्ट में तलब, लगा ये बड़ा आरोप
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न्यायधीश ने आज सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता अमीर ख़ान सहित चार लोगों को नोटिस जारी करते हुए अगली तारीख 8 अप्रैल को कोर्ट में तलब किया है।

जौनपुर: फिल्म निर्माता आदित्य चौपड़ द्वारा वर्ष 2018 में बनायी गयी फिल्म ठग्स आफ हिन्दुस्तान में निषाद जाति (मल्लाह ) को ठग बताये जाने के खिलाफ याचिका को लेकर दीवानी न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अधिवक्ता हंसराज चौधरी द्वारा बजरिये अधिवक्ता दाखिल निगरानी में न्यायधीश ने आज सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता अमीर ख़ान सहित चार लोगों को नोटिस जारी करते हुए अगली तारीख 8 अप्रैल को कोर्ट में तलब किया है।

इस संदर्भ में याचिका कर्ता अधिवक्ता हंसराज चौधरी से बात करने पर उन्होंने बताया कि सन् 2018 में फिल्म निर्माता आदित्य चौपड़ा ने अंग्रेजी उपन्यास कार फिलिप मोन्डेज टेलर द्वारा सन् 1839 में लिखे गये उपन्यास कन्फेशन आफ ठग को आधार बनाकर फिल्म ठग्स आफ हिन्दुस्तान बनाया गया। जिसमें मुख्य कलाकार अमीर खान है अमीर खान मल्लाह बने हुए हैं।

आजादी के दीवानों को ठगों का गिरोह बताया

इस फिल्म में ब्रिटिश शासन से भारत को आजादी दिलाने वाले आजादी के दीवानों को ठगों का गिरोह बताया गया है। साथ ही मल्लाह जाति को अपमानित करने का काम किया गया है। लेखक ने आजादी के दीवानों को आतंकवादी तक इस फिल्म में कहा है।

Hansraj Chaudhary याचिका कर्ता अधिवक्ता हंसराज चौधरी

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इस तरह ठग्स आफ हिन्दुस्तान नामक फिल्म से मल्लाह जाति सहित आजादी के दीवानों का अपमान हुआ है। उसी समय लोअर कोर्ट जेएम सेकेन्ड की अदालत में याचिका कर्ता हंसराज चौधरी द्वारा एक परिवाद मुकदमा संख्या 5423 / 2018 से दाखिल किया गया था जिसमें फिल्म निर्माता आदित्य चौपड़ा,मुख्य कलाकार अमीर खान सहित बिजय कृष्ण आचार्य, महबूब स्टूडियो मुम्बई तथा स्टेट आफ यूपी को प्रतिवादी बनाया गया है। जिसे लोअर कोर्ट ने 25 जनवरी 21 को खारिज कर दिया गया।

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इसके बाद याचिका कर्ता ने सीआरपीसी 397 के तहत लोअर कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में बजरिये अधिवक्ता रिवीजन दाखिल किया गया आज उपरोक्त परिवाद निगरानी में सुनवाई करने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी प्रतिवादियों को 08 अप्रैल को कोर्ट में तलब कर लिया है जिसमें अमीर खान भी शामिल है।

रिपोर्ट: कपिल देव मौर्य

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Dharmendra kumar

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