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झांसी: एकमुश्त समाधान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन

जिलाधिकारी ने ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के एलएमवी-1 घरेलू एवं एलएमवी-5 निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए यह लाभकारी योजना है और उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएं।

Chitra Singh
Published on: 4 March 2021 4:17 PM IST
झांसी: एकमुश्त समाधान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
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झांसी: एकमुश्त समाधान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन

झाँसी। जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ की समीक्षा करते हुए कहा कि "उपभोक्ता देवो भवः" और निर्देश दिए कि योजना का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकें।

डीएम ने योजना का प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश

जिलाधिकारी ने ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के एलएमवी-1 घरेलू एवं एलएमवी-5 निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए यह लाभकारी योजना है और उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने विद्युत उप केंद्र, उप खंड, खंड कार्यालय सहित तहसील तथा ब्लॉक स्तर पर इस योजना का प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस एकमुश्त समाधान योजना से उक्त श्रेणी के बकायादारों से बकाए की वसूली कर राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

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उपभोक्ता स्वयं भी www.upenergy.in पर करे आवेदन

‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण (प्रथम) शैलेंद्र कटियार ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के एलएमवी-1( घरेलू नलकूप) एवं एलएमवी-5( निजी नलकूप) के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए शासन द्वारा ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत विद्युत बिल बकायेदार 1 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन निकटतम उप केंद्र, उपखंड, खंड कार्यालय व विभागीय कलेक्शन सेंटर या जन सुविधा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता स्वयं भी ऑनलाइन www.upenergy.in पर पंजीकरण करते हुए योजना का लाभ ले सकते हैं।

review meeting

योजना का लाभ अवश्य ले

नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ता को पंजीकरण के समय अपनी बकाया मूल धनराशि का 30 प्रतिशत तक जमा करना होगा, शेष संपूर्ण बिल का भुगतान विलंबतम 31 मार्च 2021तक जमा करना होगा। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार का घरेलू एवं निजी नलकूप के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जनवरी 2021के विद्युत बिल में 100 प्रतिशत ब्याज माफी का यह एक सुनहरा मौका है। अतः ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया है, वह इस योजना का लाभ अवश्य लें। उन्होंने बताया उक्त पंजीकरण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जा रही है, जिससे भविष्य में त्रुटि पूर्ण बिल निर्गत ना हो सकें।

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ये लोग रहें मौजूद

इस मौके पर अधीक्षण अभियंता जे पी एन सिंह, अधीक्षण अभियंता नगरीय श्रीराम गर्ग, अधिशासी अभियंता डी.यादुवेंद्र, अधिशासी अभियंता ग्रामीण द्वितीय श्री मनोज राय, अधिशासी अभियंता नगरीय श्री अनुभव कुमार सहित विद्युत विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट- बीके कुशवाहा

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