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UP Nikay Chunav 2023: ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर तीन कार्मिकों के विरुद्ध मुकदमाः डीएम

UP Nikay Chunav 2023: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत 13 मई 2023 को मतगणना का कार्य संपन्न किया जाना है।

B.K Kushwaha
Published on: 11 May 2023 4:16 AM IST
UP Nikay Chunav 2023: ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर तीन कार्मिकों के विरुद्ध मुकदमाः डीएम
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सहारनपुर महापौर चुनाव, टिकट के लिए दावेदारों ने झोंकी ताकत- Photo- Newstrack

Jhansi News: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत 13 मई 2023 को मतगणना का कार्य संपन्न किया जाना है। जिसकी तैयारियों हेतु अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है यदि उक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के अपने तैनाती स्थल पर अनुपस्थित पाया जाता है तो मतगणना को दूषित करने का प्रयास मानते हुए लोकप्रतिनिधी अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मतगणना के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

नगर निकाय सामान्य निर्वाचन -2023 की सकुशल मतगणना कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेशानुसार दिनांक 05.05.2023 के माध्यम से निम्नलिखित व्यक्तियो की ड्यूटी लगाई गई थी। जो निम्न है गुलाब बेलदार राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोनिवि झांसी ACA बी- 9382, मनोज कुमार अनुचर खण्ड शिक्षा अधिकारी बबीना ACA बी 9473, अनिल बंकर वरि0 सहा0 अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि निर्माण खण्ड-3CA बी- 503 उक्त मतगणना ड्यूटी आदेश में मतगणना के साथ- साथ मतगणना के संबंध में 09 मई 2023 को प्रशिक्षण लेते हुये मतगणना के दिवस को सम्बन्धित मतगणना स्थल पर प्रातः 06.00 बजे उपस्थित रहकर मतगणना कराने के संबंध में भी आदेशित किया गया था ।

मतगणना कार्मिक दिए गए दायित्वों का अक्षरस: अनुपालन करना सुनिश्चित करें

उक्तानुसार आदेश के बाद भी उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण हेतु निर्धारित स्थल पं० दीनदयाल सभागार झांसी मे 09 मई 2023 को निर्धारित प्रशिक्षण सत्र में बिना किसी कारण एंव बिना पूर्वानुमति के प्रतिभाग नहीं किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है। कि यह जानने के बावजूद भी कि उनके न जाने से मतगणना प्रशिक्षण प्रक्रिया एंव अंततः मतगणना में बाधा पहुंचेंगी, इनके द्वारा जानबूझकर जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई और प्रशिक्षण स्थल से अनुपस्थित रहकर एंव ऐसा कार्य करके जानबूझकर मतगणना प्रक्रिया में बाधा डालने का कार्य किया गया। अत: उक्त व्यक्तियो के विरूद्ध सुसंगत धाराओ में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत (एफआईआर) दर्ज करने के निर्देश दिए।

मतगणना केंद्र पर धूम्रपान किया तो होगा जुर्माना

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / नोडल अधिकारी अरूण कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु जनपद में निकायवार निर्धारित मतगणना केन्द्रों पर 13 मई 2023 को मतगणना सम्पन्न होना निर्धारित हैं। जनस्वास्थ हेतु जनसामान्य को संसूचित किया जाता है कि मतगणना हॉलों / परिसर में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम ( सी०ओ०टी०पीए), 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, अतः मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। उल्लघंन करने पर 200/- तक जुर्माना किया जायेगा।



B.K Kushwaha

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