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Baba Biryani शॉप सील, कानपुर हिंसा में फंडिंग के दोषी मुख्तार बाबा पर कसा शिकंजा...हो गया खेल !
Baba Biryani : बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद कानपुर में हिंसा भड़की थी। जिसके बाद प्रशासन ने लगातार कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें बाबा बिरयानी के मुख्तार बाबा पर भी कार्रवाई हुई थी। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं।
Baba Biryani : कानपुर हिंसा (Kanpur violence) में फंडिंग के दोषी मुख्तार बाबा (Mukhtar Baba) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कानपुर के बाबा बिरयानी (Baba Biryani, Kanpur) शॉप के मालिक मुख्तार बाबा के स्वीट हाउस पर गुरुवार (23 मार्च) को खाद्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग की। साथ ही, जिला प्रशासन की टीम ने शत्रु संपत्ति अधिनियम (Enemy Property Act) के तहत बिल्डिंग को सील कर दिया है। दूसरी तरफ, मुख्तार बाबा के वकील ने इस मामले पर कहा कि, 'ये शत्रु संपत्ति नहीं है। हमारे पास हाईकोर्ट के स्टे का आदेश है।' मुख़्तार बाबा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं।
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कानपुर जिले के बेकनगंज थाना क्षेत्र स्थित यतीमखाना, नई सड़क में बीते 3 जून 2022 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के विवादित बयान के बाद हिंसा भड़की थी। पुलिस के अनुसार, कानपुर हिंसा(Kanpur violence) को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। हिंसा के दौरान जमकर पत्थरबाजी, फायरिंग और पेट्रोल बम के इस्तेमाल हुए थे। पुलिसिया कार्रवाई के बाद हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर (Kanpur violence Hayat Zafar) तथा उसके साथी जावेद अहमद खान (Javed Ahmed Khan), मो. सुफियान, मो. राहिल को जेल भेजा गया था।
मुख्तार बाबा ने की थी हिंसा के लिए फंडिंग
पुलिस की जांच में कानपुर हिंसा को सुनियोजित बताया गया था। सामने आया था कि बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा (Mukhtar Baba, owner of Baba Biryani) ने हिंसा के लिए फंडिंग की थी। वहीं, पुलिस की जांच में मुख्तार बाबा की शत्रु संपत्तियां भी सामने आई थीं।
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प्रशासन ने सील किया स्वीट हाउस
एसीएम-02 रामानुज (ACM-02 Ramanuja) शत्रु संपत्ति प्रभारी कलेक्ट्रेट ने बताया कि, सहायक अभिरक्षक शत्रु संपत्ति मामले में बीते 4 जनवरी को आदेश हुए थे, कि जिस स्थान पर यह स्वीट हाउस बना है, उसे शत्रु संपत्ति घोषित किया जा चुका है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्तार बाबा को उन्होंने नोटिस भेजा था। डीएम इसे अपने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। साथ ही, नगर निगम के रिकार्ड्स में दर्ज कराएंगे। इसे तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है।'
क्या कहा खाद्य विभाग ने?
सहायक आयुक्त खाद्य विभाग विजय प्रताप सिंह (Assistant Commissioner Food Department Vijay Pratap Singh) के अनुसार, 'बेकनगंज स्थित बाबा बिरयानी स्वीट हाउस में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ हमने तैयार माल और कच्चे माल के सैंपल लिए। सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।'
हाईकोर्ट का स्टे हमारे पास, तो हस्तक्षेप कैसे?
इस पूरे मामले पर मुख्तार बाबा के वकील सरफराज सिद्दीकी का कहना है कि, 'जिला प्रशासन के अधिकारी इस जमीन को शत्रु संपत्ति बता रहे हैं। हमारे पास हाईकोर्ट का मई 2022 का स्टे है। हाईकोर्ट का स्टे वर्तमान में भी प्रभावी है। जिला प्रशासन अदालत के आदेश अवहेलना कर रहा है। जब स्टे हमारे पास है तो उस पर जिला प्रशासन के अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।'