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Kanpur News: सावधान! बगैर एचएसआरपी 'एक जून से नहीं मिलेगा सुकून, हुआ ये बड़ा बदलाव
Kanpur News: कार बाइक पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए यातायात पुलिस ने दिया 40 दिनों का समय, एक जून से होगी कार्रवाई
Kanpur News: कानपुर की सड़कों पर बगैर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के गाड़ी ड्राइव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उनका मौके पर चालान किया जाएगा। यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। लेकिन फिलहाल सभी को इस पर सुधार करने के लिए 40 दिन का समय भी दिया है। इस अवधि के बाद यातायात पुलिस वृहद अभियान चलाकर कार्रवाई करने को विवश होगी।
40 दिन का दिया गया है समय -
यातायात पुलिस ने एचएसआरपी लगाने के लिए आगामी 40 दिनों का समय शहर वासियों को और दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस समय सीमा के बाद वृहद रूप से अभियान चलाया जाएगा, फिर कोई भी वाहन बगैर एचएसआरपी के मिला तो जुर्माना एवं शासन द्वारा तय कार्यवाही की जाएगी। इस समय सीमा के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जो एचएसआरपी के लिए किए गए आवेदन की स्लिप दिखाएंगे।
ऑनलाइन कर सकते है आवेदन -
एचएसआरपी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिस पर बुकिंग होने के बाद ही नंबर प्लेट बनकर आती है। वेबसाइट https://bookmyhsrp.com में जाकर एप्लाई कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य किया है। शासन ने हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया था। हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में आदेश जारी किया था।
ऑफलाइन कर सकते है आवेदन -
यदि आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रशन प्लेट को ऑफलाइन प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको आरटीओ कार्यालय जाना होगा। जहां आप सम्बंधित अधिकारी से उक्त प्लेट को प्राप्त करने से सम्बंधित आवेदन / पंजीकरण पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र में पूछी गयी समस्त जानकारियों को भरने के साथ ही साथ मांगे गये अभिलेखों को भी साथ में संलग्न करते हुए फार्म को वहीं जमा करना होगा। इस के बाद दी गयी तिथि पर पुनःआरटीओ आफिस जाकर अपनी हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट प्राप्त कर सकते है।
15 फ़रवरी तक ही थी समय सीमा -
एचएसआरपी के लिए सरकार ने हर सीरीज के नंबरों के लिए तीन-तीन माह का समय दिया था। जारी आदेश के मुताबिक मार्च 2019 के पहले के वाहनों पर इस नंबर प्लेट का होना अनिवार्य किया गया था। इसके बाद खरीदी गई सारी गाड़ियों में एचएसआरपी अपने आप लगने लगी थी। सख्ती 2021 में शुरू की गई। परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन नंबर की अंतिम संख्या के हिसाब से यह राहत दी थी। करीब 30 महीने तक राहत दिए जाने की मियाद 15 फरवरी 2023 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद अब यातायात पुलिस नियम की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू करने जा रहा है।
जुर्माने का है प्रावधान -
निर्धारित मानक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की दोषपूर्ण नम्बर प्लेट लगाकर वाहन का संचालन केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 50 का उल्लंघन है। अतः यदि कोई भी वाहन चालक बिना निर्धारित मानक की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये हुए पहली बार वाहन चलाता पाया जाता है तो उसे धारा 50 सीएमवीआर के अन्तर्गत रूपया 5000 समनशुल्क के रूप में अदा करना होगा। दूसरी बार 10 हजार और तीसरी बार में वाहन ज़ब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।