TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद मामला: इस दिन होगी सुनवाई, हलचल हुई तेज

काशी विश्वनाथ मन्दिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका को जिला जज ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले पर 12 नवंबर को सुवनाई होगी।

Newstrack
Published on: 23 Oct 2020 9:12 AM IST
काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद मामला: इस दिन होगी सुनवाई, हलचल हुई तेज
X
काशी विश्वनाथ मन्दिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका को जिला जज ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले पर 12 नवंबर को सुवनाई होगी।

लखनऊ: वाराणसी स्वयंभू लार्ड विशेश्वर एवं अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद के मुकदमे में अब मामलें की सुनवाई लखनऊ के वक्फ ट्रिब्यूनल में होगी या सिविल न्यायालय में इस पर अब आगामी 12 नवंबर को सुनवाई होगी।

इससे पहले बीते मंगलवार को हुई सुनवाई में सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दिए गए विलम्बित सिविल रिवीजन के 3 हजार रुपये के जुर्माने की अदायगी के बाद जिला जज यूसी शर्मा ने सभी पक्षों को गौर से सुना और इस मुकदमे की सुनवाई सिविल न्यायालय में हो या वक्फ ट्रिब्यूनल में इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।

इस सम्बन्ध में स्वयंभू लार्ड विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि इस पूरे मामले में वादी के तौर पर स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ तथा दूसरा पक्ष अंजुमन इंतजामियां और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ है।

kashi vishwanath temple काशी विश्वनाथ मंदिर (फोटो: सोशल मीडिया)

ये भी पढ़ें...बिहार में आज पीएम मोदी और राहुल की टक्कर, नीतीश और तेजस्वी भी संभालेंगे मोर्चा

25 फरवरी को दिया ये आदेश

इस मामलें में लोअर कोर्ट ने बीती 25 फरवरी को आदेश दिया था कि मूल वाद ज्ञानवापी का है और उसकी सुनवाई का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ को नहीं बल्कि सिविल न्यायालय को है।

ये भी पढ़ें...भीषण आग से दहली मुंबई: जल रहा सिटी सेंटर मॉल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

वक्फ बोर्ड मामले की सुनवाई लखनऊ में चाहता है

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मामले की सुनवाई लखनऊ में चाहता है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सिविल रिवीजन दाखिल किया था।

Gyanvapi Masjid ज्ञानवापी मस्जिद (फोटो: सोशल मीडिया)

ये भी पढ़ें...आजकल ये बातें कर रही परेशान तो जान लें कुंडली में ग्रहों की चाल, फिर करें निदान

बता दें कि स्थानीय अदालत मे विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर मुकदमा 1991 से चल रहा है। 1991 से दायर इस मुकदमें में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास ने मांग की थी कि मस्जिद, ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर मंदिर का एक अंश है। जहां हिंदू आस्थावानों को पूजा-पाठ, दर्शन और मरम्मत का अधिकार है। मुकदमे में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद तथा अन्य विपक्षी हैं।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



\
Newstrack

Newstrack

Next Story