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Lakhimpur Kheri Case : अजय मिश्रा टेनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, प्रभात गुप्ता मर्डर केस में किया बरी...क्या है मामला?

Lakhimpur Kheri Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील को शुक्रवार (19 मई) को खारिज कर दिया। अदालत ने टेनी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है।

Jugul Kishor
Published on: 19 May 2023 2:06 PM IST (Updated on: 19 May 2023 10:07 PM IST)
Lakhimpur Kheri Case : अजय मिश्रा टेनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, प्रभात गुप्ता मर्डर केस में किया बरी...क्या है मामला?
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अजय मिश्र टेनी और प्रभात गुप्ता ( सोशल मीडिया)

Prabhat Gupta Murder Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड (Prabhat Gupta murder case) मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील को शुक्रवार (19 मई) को खारिज कर दिया। इसी के साथ हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट द्वारा अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है।

ये फैसला हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने यूपी सरकार की अपील पर सुनायी। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रभात गुप्ता मर्डर केस में अजय मिश्र टेनी समेत सुभाष, शशि भूषण पिंकी और राकेश डालू आरोपी हैं।

3 बार फैसला रिज़र्व हुआ था

इस मामले की सबसे बड़ी बात ये है कि हाईकोर्ट में तीन बार फैसला रिजर्व किया चुका है। सबसे पहले 12 मार्च 2018 को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और दिनेश कुमार सिंह ने फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 नवंबर 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेनु अग्रवाल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज शुक्रवार 21 मई को जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी। जिस पर आज सभी जी नजरें टिकी हुई हैं।

सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं टेनी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिला जज ने अजय मिश्र टेनी की जमानत को कैंसिल कर दिया था। हालांकि उन्हे हार्ट की समस्या होने के कारण जेल में रखने के बजाय अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश दिए थे। वहीं, अगले दिन अपर जिला जज ने टेनी की जमानत मंजूर करते हुए रिहा कर दिया था। इसके बाद 29 मार्च 2004 को लखीमपुर जिला कोर्ट में सुनवाई होने के बाद 15 मई 2004 को अजय मिश्र टेनी समेत चारों आरोपियों के साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था। जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2004 में राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में अपील दाखिल गई थी।

जानें क्या है प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामला?

बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में साल 2000 में छात्र नेता प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रभात गुप्ता समाजवादी पार्टी के य़ूथ विंग का सदस्य व लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता था, जबकि अजय मिश्र भी भाजपा नेता थे। दोनों पक्षों के बीत पंचायत चुनाव के दौरान दुश्मनी हो गई थी। प्रभात गुप्ता की हत्या होने के बाद टेनी पर हत्या कराने का आरोप लगा था। इसके बाद अजय मिश्र टेनी समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण जिला अदालत ने टेनी को बरी कर दिया था।

Jugul Kishor

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