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शराब के ज्यादा दाम वसूले तो अधिकारी व दुकानदार पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने शुक्रवार को इस संबंध में बताया कि शराब की दुकानों पर शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक की बिक्री होने पर यह उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक की पर्यवेक्षणीय लापरवाही मानी जायेगी।

Dharmendra kumar
Published on: 2 Aug 2019 4:32 PM GMT
शराब के ज्यादा दाम वसूले तो अधिकारी व दुकानदार पर होगी कड़ी कार्रवाई
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लखनऊ: यूपी में शराबियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों पर शराब के ज्यादा दाम वसूलने वालों पर कड़ा रूख अख्तियार किया है। अब शराब की दुकानों पर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बेचने पर या प्रवर्तन कार्य में ढिलाई पाये जाने पर संबंधित उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक का तत्काल प्रभाव से तबादला करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी।

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प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने शुक्रवार को इस संबंध में बताया कि शराब की दुकानों पर शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक की बिक्री होने पर यह उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक की पर्यवेक्षणीय लापरवाही मानी जायेगी।

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उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में आबकारी मंत्री ने मदिरा को एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री होने पर अथवा प्रवर्तन कार्य में ढिलाई पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से तबादला करने का निर्देश दिया हैं।

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भूसरेड्डी ने कहा कि शराब की दुकानों पर मदिरा को एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में शराब में मिलावट तथा ओवररेटिंग न होने पाये। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह समय-समय पर शराब की दुकानों का निरीक्षण करें तथा सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कही भी एमआरपी से अधिक दाम पर या मिलावटी शराब की बिक्री न हो।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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