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नोएडा में बढ़े कोरोना हॉटस्पॉट, अब पहले से ज्यादा सख्त लॉकडाउन
नोएडा में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 30 स्थानों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इन सभी स्थानों को सील कर दिया गया है। अब तक जनपद में 97 मरीज कोविड-19 के संक्रमित मिले है। इसमे से 38 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।
नोएडा। जनपद में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 30 स्थानों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इन सभी स्थानों को सील कर दिया गया है। अब तक जनपद में 97 मरीज कोविड-19 के संक्रमित मिले है। इसमे से 38 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।
नोएडा में पहले से ज्यादा सख्ती
उत्तर प्रदेश के नोएडा जिलाधिकारी ने बताया कि अब पहले से ज्यादा सख्ती होगी। कोई भी नई औद्योगिक इकाई नहीं खुलेगा। जो खुली है उनका भी रिव्यू किया जाएगा। प्रेस वार्ता में तीनों प्राधिकरण के सीईओ, डीएम व पुलिस कमिश्नर के अलावा एसीएमओ मौजूद रहे।
एक संक्रमित मिलने पर एक किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट
जिलाधिकारी ने बताया कि 16 अप्रैल को हॉटस्पॉट व कंटेंनमेंटजोन के संबंध में कई निर्देश जारी किए है। इसके तहत जहा कोविड-19 के संक्रमण के एक मामला होगा वहां एक किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट होगा। जहा एक से अधिक कोविड-19 के संक्रमण के मामले है वहां तीन किलोमीटर का कंटेंमेंट होगा। उपरोक्त के अतरिक्त दो किलोमीटर का बफर जोन होगा।
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एक से अधिक संक्रमण मामलों पर तीन किलोमीटर का कंटेंमेंट
इन जोन में जिला मजिस्ट्रेट कंटेंमेंट जाने में इंगित तीन गतिविधियों आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सीय टीम एवं सेनेटाइजेशन टीम के अतरिक्त अन्य किसी प्रकार की अनुमति नहीं देंगे। 28 दिनों में यदि संक्रमण प्राप्त नहीं होने पर हॉटस्पॉट को ग्रीन जोन में बदल दिया जाएगा।
सैलून व मिस्त्री की दुकाने बंद
उन्होंने बताया कि वर्तमान में नोएडा व ग्रेटर नोएडा का अधिकांश क्षेत्र कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन में आच्छादित है। इसके अलावा सैलून व मिस्त्री की दुकाने भी बंद रहेंगी। बताया गया कि बिना वैध पास के आवागमन , लॉकडाउन का उल्लघंन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 व धारा-188 के तहत अपराध होगा। साथ ही अपील की गई कि पूर्व में जारी लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करें।
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डोर टू डोर डिलीवरी बाॅय की होगी रेंडम जांच
कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए डोर टू डोर डिलिवरी कर रहे व्यक्तियों में रेंडम तौर पर कोविड-19 की जांच की जाएगी। इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के अलावा किसी प्रकार की अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
किसी प्रकार की निर्माण की अनुमति नहीं
जनपद में हाउसिंग प्रोजेक्ट एवं अन्य किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही नहीं सरकारी कायार्रलय जो वर्तमान में खोले जा रहे है उनमे केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार आवागमन अवरूद्ध होगा।
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नई औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की अनुमति नहीं
जनपद में वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर किसी भी नई औद्योगिक / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संचालन की अनुमति सामान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वर्तमान में चल रही औद्योगिक इकाईयों की अनुमति व इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में जारी किए गए सभी
पासों का दोबारा से रिव्यू किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर होगा काम
ऐसे ग्रमीण क्षेत्र जो कंटेंनमेंट जोन की परिधि से बाहर है। उनमे कृषि / पशुपालन, मत्सय पालन आदि से संबंधित आवश्यक कार्य कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकाल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग आदि का अनुपालन करते हुए संचालित की जाएगी। जिन नियमों कानून के तहत लॉकडाउन चल रहा था वह उसी प्रकार शक्ति से प्रभावी ढंग से लागू रहेगा।
दिपांकर जैन
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