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लव जिहाद मामला: मेरठ के ट्यूटर का सच आया सामने, कानून के तहत गया जेल

थाना नौचंदी प्रभारी संजय वर्मा के अनुसार शास्त्रीनगर सेक्टर-2 निवासी 12वीं की 18 वर्षीय छात्रा दो फरवरी को लापता हो गई थी। पिता की तहरीर पर नौचंदी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे तीन फरवरी को हापुड़ अड्डे से बरामद कर बुधवार को ही कोर्ट में पेश किया गया।

Roshni Khan
Published on: 5 Feb 2021 1:06 PM IST
लव जिहाद मामला: मेरठ के ट्यूटर का सच आया सामने, कानून के तहत गया जेल
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लव जिहाद मामला: मेरठ के ट्यूटर का सच आया सामने, कानून के तहत गया जेल (PC: social media)

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद की नौचंदी थाना पुलिस ने छात्रा के धर्म परिवर्तन की साजिश रचने वाले ट्यूटर अमान खान को यूपी में लव जिहाद को लेकर बने कानून 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020' के तहत गुरुवार को जेल भेज दिया। बता दें कि इस मामले को लेकर स्थानीय हिंदू संगठन के सदस्यों में रोष व्याप्त था।

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12वीं की 18 वर्षीय छात्रा दो फरवरी को लापता हो गई थी

थाना नौचंदी प्रभारी संजय वर्मा के अनुसार शास्त्रीनगर सेक्टर-2 निवासी 12वीं की 18 वर्षीय छात्रा दो फरवरी को लापता हो गई थी। पिता की तहरीर पर नौचंदी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे तीन फरवरी को हापुड़ अड्डे से बरामद कर बुधवार को ही कोर्ट में पेश किया गया। छात्रा ने कोर्ट में बयान दिया कि ट्यूशन पढ़ाने वाला सेक्टर-9 का ट्यूटर अमान उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। इसके लिए छात्रा को धमकाया और कुछ रुपये दिए गए। धर्म परिवर्तन के लिए उसे दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके की मस्जिद में बुलाया गया।

नौचंदी पुलिस द्वारा आरोपी अमान को चार फरवरी को शास्त्रीनगर सैक्टर 11 से आईपीसी की धारा 366,506 के अलावा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा के तहत गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया था,जंहा से उसे 14 दिन ‌ की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं छात्रा को उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी अमान रूस से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है।

लॉकडाउन में वह मेरठ आ गया था

लॉकडाउन में वह मेरठ आ गया था। अब सात फरवरी को पेपर होने की वजह से वह फिर रूस लौटने वाला था। पुलिस मान रही है कि आरोपी छात्रा को लेकर रूस भागने की फिराक में था। यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 के अनुसार जबरन धर्मांतरण के आने वाले मामलों में एक से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

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उधर,हिन्दू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही ने कहा कि आरोपी ट्यूटर अमान के मोबाइल की जांच होनी चाहिए। वह कई और छात्राओं को भी ट्यूशन पढ़ाता था। मोबाइल जांच से पता चलेगा कि वह और कितनी छात्राओं के इस तरह से संपर्क में था। सचिन सिरोही ने कहा कि संगठन की टीम अब ऐसे संस्थानों की आंतरिक जांच करेगी।

रिपोर्ट- सुशील कुमार

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