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CAA प्रदर्शऩ: तोड़फोड़ करने पर कोर्ट का एक्शन, अब होगी ये कार्रवाई

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ लखनऊ में 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शऩ के दौरान तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें रिकवरी नोटिस जारी किया है।

Shreya
Published on: 14 Feb 2020 4:29 AM GMT
CAA प्रदर्शऩ: तोड़फोड़ करने पर कोर्ट का एक्शन, अब होगी ये कार्रवाई
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CAA प्रदर्शऩ: तोड़फोड़ करने पर कोर्ट का एक्शन, अब होगी ये कार्रवाई

लखनऊ: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ लखनऊ में 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शऩ के दौरान तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें रिकवरी नोटिस जारी किया है। इस हिंसा मामले में हुए नुकसान में अपर जिला मजिस्ट्रेट (Additional District Magistrate) की अदालत ने 13 लोगों पर आरोप तय करते हुए उन्हें 21 लाख 76 हजार रुपये की रिकवरी करने का आदेश जारी किया है।

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इन 13 लोगों को 30 दिन में जमा करने होंगे पैसे

अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने इन 13 लोगों को रिकवरी रकम जमा करने के लिए 30 दिन का समय उपलब्ध किया है। राजधानी लखनऊ के कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यह अभी पहली लिस्ट है। नुकसान के तकरीबन साढ़े चार करोड़ रुपये की रिकवरी की जानी है।

कुल 21 लाख 76 हजार रुपये की होनी है रिकवरी

मुकेश मेश्राम ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राजधानी लखनऊ में 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों को रिकवरी नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 13 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं, उनको कुल 21 लाख 76 हजार रुपये रिकवरी रकम के तौर पर जमा करना होगा।

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करीब एक दर्जन गाड़ियों में की गई थी तोड़फोड़ व आगजनी

जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उन लोगों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और इसके अलावा गाड़ियों में तोड़फोड़ व आगजनी करने में संलिप्तता है। 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान करीब एक दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ व आगजनी की गई थी।

कोर्ट इस तरह के और फैसले सुनाएगी

कमिश्नर मेश्राम ने बताया कि 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर एडीएम टीजी की अदालत ने यह पहला फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि कुल साढ़े चार करोड़ (4.5 करोड़) रुपये की रिकवरी होनी है। आने वाले दिनों में ये कोर्ट इस तरह के और फैसले सुनाएगी। मेश्राम ने बताया कि जिन 13 लोगों पर रिकवरी तय हुई है, उन्हें हर हाल में 30 दिन के अंदर रिकवरी के पैसे जमा करना होगा।

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