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शराब पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बनाया गया ये नया नियम

योगी सरकार (Yogi Government) ने साल 2021-22 में आबकारी विभाग से 34 हजार पांच सौ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत राज्य में शराब उत्पादन का प्रोत्साहन किया गया है।

Shreya
Published on: 9 Jan 2021 8:48 AM GMT
शराब पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बनाया गया ये नया नियम
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शराब पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बनाया गया ये नया नियम

लखनऊ: बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से सामने आ रही है, जहां पर अब घर में ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। जी हां, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको अपने घर में सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति जारी कर दी है।

34500 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य

योगी सरकार (Yogi Government) ने साल 2021-22 में आबकारी विभाग से 34 हजार पांच सौ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत राज्य में शराब उत्पादन का प्रोत्साहन किया गया है। सरकार की इस आबकारी नीति का उद्देश्य Ease of doing business and good governance को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि 2021-22 में विभाग की सभी प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराज्ड कर IESCMS यानी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।

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liquor (फोटो- सोशल मीडिया)

पीओएस मशीन के जरिए बिक्री करने की व्यवस्था

इसके अलावा फुटकर दुकानों से पीओएस मशीन (Pos machine) के जरिए बिक्री करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। साथ ही फुटकर दुकानों (Retail shops) पर भी ई पोस मशीन अब अनिवार्य होगी। वहीं आबकारी नीति के तहत, राज्य में उत्पादित फल से निर्मित शराब पर प्रतिफल फीस नहीं लगाई जाएगी, जो कि आगामी पांच साल तक ऐसे ही रहेगा। साथ ही अब विंटनरी अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री कर सकेगी।

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बीयर पर प्रतिफल शुल्क को किया गया कम

वहीं आपको ये भी बता दें कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में बीयर की MRP ज्यादा होने और कोरोना वायरस महामारी की वजह से बीयर की खतप प्रभावित होने के मद्देनजर बीयर पर प्रतिफल शुल्क को सरकार द्वारा कम कर दिया गया है। बीयर की शेल्फ लाइफ नौ महीने तक होगी।

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