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Lucknow News: प्रदेश के समस्त भरण पोषण प्राधिकरणों में 21 मई को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Lucknow News: वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अधीन समझौते के आधार पर निपटायें जाने योग्य मामलों, वादों, अपीलों को चिन्हित किया जाए, वादकारियों के मध्य पारस्परिक समझौते के अधिकतम प्रयास किये जाएं।

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Published on: 20 May 2023 3:37 AM IST
Lucknow News: प्रदेश के समस्त भरण पोषण प्राधिकरणों में 21 मई को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
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(Pic: Social Media)

Lucknow News: उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 21 मई, 2023 को प्रदेश के सभी भरण पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद द्वारा इस संबंध में प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सातों पुलिस आयुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन तथा अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात को आवश्यक निर्देश भेजे गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त तिथि को प्रदेशभर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न प्रकरणों यथा समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा 138, ए0एन0आई0एक्ट/बैंक रिकवरी के वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर/श्रम वाद, बिजली एवं जल के बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, वैवाहिक/पारिवारिक वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, सेवानिवृत्त के परिलाभों सम्बन्धी मामले, राजस्व वाद एवं अन्य सिविल वादों से सम्बन्धित वाद आदि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं।

शासन द्वारा कहा गया है कि उक्त लोक अदालत की सफलता के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अधीन समझौते के आधार पर निपटाये जाने योग्य मामलों, वादों, अपीलों को चिन्हित किया जाय। साथ ही प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में वादकारियों को आदेशिकाओं एवं समन की तामील कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्थित प्रणाली विकसित की जाय।



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