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Atique Ahmed: माफिया को यूपी में लगता है डर! अतीक को लेकर साबरमती जेल के लिए पुलिस रवाना

Atique Ahmed: एमपी-एमएलए कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद माफिया अतीक अहमद ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा, "मुझे साबरमती जेल ही भेज दिया जाये। मुझे यहां नहीं रहना है। यूपी पुलिस मुझ पर और केस लाद देगी।" मंगलवार देर शाम यूपी पुलिका काफिला अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल के लिए रवाना हो गया।

Hariom Dwivedi
Published on: 28 March 2023 4:17 PM GMT (Updated on: 28 March 2023 9:00 PM GMT)
Atique Ahmed: माफिया को यूपी में लगता है डर! अतीक को लेकर साबरमती जेल के लिए पुलिस रवाना
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एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है

Atique Ahmed: बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की किडनैपिंग मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएल स्पेशल कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद व उसके दो साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में कुल 11 आरोपित थे, कोर्ट ने अतीक सहित तीन को दोषी माना जबकि माफिया के भाई अशरद सहित 7 को मामले में बरी कर दिया गया है। उमेश पाल के परिजन फांसी देने की मांग कर रहे थे। सजा के ऐलान के बाद अतीक को नैनी जेल लाया गया, जहां से देर शाम वह साबरमती जेल के लिए रवाना हुआ।

माफिया अतीक अहमद के वकील ने कहा कि सजा के खिलाफ वह ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। वहीं, अतीक ने कोर्ट ने उसे साबरमती जेल भेजने की गुजारिश की है। सजा सुनाए जाने के बाद माफिया अतीक अहमद ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा, "मुझे साबरमती जेल ही भेज दिया जाये। मुझे यहां नहीं रहना है। यूपी पुलिस मुझ पर और केस लाद देगी।" हालांकि, अतीक की गुजारिश पर स्पेशल कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद अतीक अहमद प्रयागराज कोर्ट से वापस नैनी सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। अतीक के वकील का दावा है कि उसे साबरमती जेल ले जाया जाएगा।

1300 किलोमीटर दूर से लाया गया था पेशी के लिए

बाहुबली अतीक अहमद रविवार शाम को गुजरात की साबरमती जेल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नैनी जेल में लाया गया था। 1300 किलोमीटर का सफर तय कर 25 घंटे बाद वह प्रयागराज पहुंचा। 17 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को उसकी पेशी हुई। उस पर आरोप था कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की किडनैपिंग के आरोप थे। बीते दिनों प्रयागराज में उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई, अतीक अहमद पर जिसका आरोप है।

कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी को दोषी ठहराया गया है। वहीं, अशरफ, फरहान, जावेद, इसरार, आबिद प्रधान, आसिफ मल्सली और एजाज अख्तार को दोषमुक्त करार दिया है। दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

हाईकोर्ट जाएंगे उमेश पाल के वकील

अतीक को सजा सुनाए जाने के बाद दिवंगत उमेश पाल के वकील ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि हम फैसले से खुश नहीं हैं। हम आगे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।

सजा सुनते ही रोने लगा अतीक

एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला सुनते ही अतीक के अलावा उसका भाई अशरफ भी रोने लगा। कोर्ट के बाहर जहां उमेश पाल का एक मित्र जूतों का माला लेकर खड़ा था वहीं, कोर्ट ले जाते वक्त वकीलों ने भी अतीक अहमद के साथ धक्का-मुक्की की।

दिवंगत उमेश पाल के परिजन बोले

कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दिवंगत उमेश की मां ने कहा कि अपहरण केस में अतीक को आजीवन कारावास की सजा हुई। इससे हम संतुष्ट हैं लेकिन हत्या के मामले में आरोपी अतीक को अदालत फांसी की सजा सुनाए। उन्होंने कहा कि अपहरण का केस मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। वहीं, अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को बरी किए जाने के सवाल पर उमेश की पत्नी ने कहा कि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं। मैं चाहती हूं कि अतीक का आतंक खत्म हो। उन्होंने दावा किया कि अतीक जेल से भी कोई घटना करवा सकता है। उन्होंने अतीक के भाई अशरफ को भी सजा का हकदार बताया है।

Hariom Dwivedi

Hariom Dwivedi

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