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Meerut News: गौकशी करने वालों की खैर नहीं! हुए जिला बदर, पुलिस-प्रशासन का बड़ा एक्शन
Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस एवं प्रशासन ने अपराधियों खासकर गौकशी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 31 अपराधियों को पहले गुंडा एक्ट के तहत निरुद्ध किया गया और अब उन्हें जिला बदर किया गया है।
Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस एवं प्रशासन ने अपराधियों खासकर गौकशी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 31 अपराधियों को पहले गुंडा एक्ट के तहत निरुद्ध किया गया और अब उन्हें जिला बदर किया गया है। इनमें ज्यादातर गौकशी की अपराध से जुड़े हैं। इन सभी आरोपियों की लगातार आपराधिक वारदातों में शामिल होने को लेकर पुलिस ने न्यायालय में आरोपी की आपराधिक रिपोर्ट पेश की। जिस पर न्यायालय ने इन अपराधियों पर पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट की संस्तुति पर अब कार्रवाई करते हुए प्रशासन में इन्हें जिला बदर कर दिया है।
पहले भी कई लोग जिला बदर किए गए
एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि इस महीने में कुल 31 लोग जिला बदर किए गए हैं। इनमें अधिकांश गौकशी की अपराध से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी अपराधियों के खिलाफ मेरठ जनपद के विभिन्न थानो में मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अपराधियों खासकर गौकशों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पहले भी कई लोग जिला बदर किए गए हैं। जिसके बाद अब प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराध से ताल्लुक रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
गौकशी पर 10 साल तक कैद का प्रावधान
बता दें जब से प्रदेश में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई है गौकशी के खिलाफ पुलिस व प्रशासन का अभियान जारी है। गौकशी के खिलाफ प्रदेश सरकार के रुख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2020 में गौकशी को रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा ‘गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020’ पारित किया। योगी सरकार ने गौकशी पर कड़ी रोक के लिये ये कदम उठाया। इसके तहत सात साल के कारावास को बढ़ाकर दस साल किया गया जबकि जुर्माना तीन से बढ़कर पांच लाख तक कर दिया गया है। इसके अलावा गौकशी करने वालों पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर चस्पा किये जाएंगे, सरकार का उद्देश्य गोवंश के पशुओं की रक्षा और गौकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूरी तरह से रोकना है।