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बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिया आदेश, 31 हजार 661 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करें
यूपी के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश द्विवेदी ने विभाग में लंबित सभी प्रकरणों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने 31661 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, मृतक आश्रितों की नियुक्ति, शिक्षक स्थानांतरण व पारस्परिक स्थानांतरण की प्रकिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।
लखनऊ: यूपी के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश द्विवेदी ने विभाग में लंबित सभी प्रकरणों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने 31661 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, मृतक आश्रितों की नियुक्ति, शिक्षक स्थानांतरण व पारस्परिक स्थानांतरण की प्रकिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. द्विवेदी ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम सिंह व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर विभाग में लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार 31661 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। उन्होंने मृतक आश्रित की नियुक्ति से संबंधित शासनादेश शीघ्र जारी करने का निर्देश भी दिया।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती 19 सितंबर को बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 69 हजार सहायक अध्यापकों के प्रकरण में केवल 37,339 पदों की भर्ती पर रोक लगाई है, लिहाजा शेष 31,661 पदों पर नियुक्तियां एक सप्ताह में की जाए। जिसके बाद बीते गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर कहा था कि इस मामलें में सर्वोच्च न्यायालय में बीती 24 जुलाई को बहस पूरी हो गई थी और निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था।
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राज्य में शिक्षकों की कमी और निकट भविष्य में स्कूल खोले जाने की स्थिति को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 37 हजार 339 पदों को छोड़ कर शेष 31 हजार 661 पदों पर भर्ती किया जाना जरूरी है। इसलिए 69 हजार पदों में से 37 हजार 339 पदों को शिक्षामित्रों के लिए छोड़ते हुए शेष 31 हजार 661 पदों पर भर्ती किए जाने का निर्णय लिया गया है।
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इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दिए जाने की संभावना को देखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ खंडपीठ में कैविएट भी दाखिल करने का निर्देश भी दिया था।
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