TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

मीरजापुर: बिना अनुमति कोई समारोह किया तो होगी कड़ी कार्रवाई

डीएम सुशील कुमार पटेल नोबेल कोरोना वारयस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य सुरक्षा के दृष्टिगत बचाव एवं नियंत्रण के उपायों...

Ashiki
Published on: 15 April 2020 9:31 PM IST
मीरजापुर: बिना अनुमति कोई समारोह किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
X

मीरजापुर: डीएम सुशील कुमार पटेल नोबेल कोरोना वारयस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य सुरक्षा के दृष्टिगत बचाव एवं नियंत्रण के उपायों के प्रसार की रोकथाम हेतु जिले में सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। अपने आदेश के तहत कहा कि यह आदेश जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में 14 अप्रैल से 15 मई तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

ये पढ़ें: राउत ने कपिल मिश्रा पर लगाया सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप, कहा- दर्ज हो FIR

15 मई तक ये जगहें बंद रहेंगी

डीएम सुशील कुमार पटेल ने आदेश में स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में समस्त सरकारी एवं निजी स्विमिंग पूल, जिम, क्लब, जिम व स्टेडियम के सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स हाॅल, जिले में समस्त प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी, निजी कोचिंग संस्थान व पुस्तकालय दिनांक 15 मई तक बन्द रहेंगे। डीएम ने यह भी कहा कि जिले के समस्त होटल, लॉन, पेइंग गेस्ट हाउस एवं जो भी परिसर विभिन्न प्रकार के पारिवारिक व्यवसायिक एव अन्य कार्यक्रमों के लिये निःशुल्क अथवा किराये पर प्रयोग किये जाते हैं। उन सभी को ऐसे कार्य्रक्रम आयोजित करने हेतु प्रतिबन्धि किया जाता है।

ये पढ़ें: देश के 400 जिलों में नहीं पहुंचा कोरोना वायरस, स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बड़ी बात

ये कार्यक्रम तो बिल्कुल नहीं हो सकेंगे

आदेश में यह उल्लेख किया गया है जिले में किसी भी प्रकार के पारिवारिक एवं व्यवसायिक कार्यक्रम तथा कॉन्फ्रेेंस, गोष्ठी, जन्मदिन पार्टी, शादी की वर्षगांठ आदि आयोजन दिनांक 15 मई तक पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे।

ये पढ़ें: इस विधायक ने सामुदायिक रसोई का किया शुभारंभ, जारी किए हेल्पलाइन नंबर

तीन दिन पहले लेनी होगी अनुमति

डीएम ने कहा कि शादी समारोह व शादी से संबंधित कार्यक्रमों के समारोह, अत्यन्त आवश्यक परम्परागत धार्मिक कार्यक्रम के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा परन्तु ऐसे कार्यक्रम के लिए शहर क्षेत्र के लिये नगर मजिस्ट्रेट एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये उप जिला मजिस्ट्रेट को न्यूनतम 3 दिन पहले लिखित सूचना देकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा और किसी शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को 5 से नीचे रखा जाएगा।

रिपोर्ट: बृजेंद्र दुबे

ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस से लखनऊ में पहली मौत, 64 साल के बुजुर्ग की गई जान

जनसेवा की मिसाल बनते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ये जिलाधिकारी

लॉकडाउन: महाराष्ट्र में फंसे केदारनाथ के रावल, कैसे खुलें कपाट, मोदी से मांगी मदद

भूकंप की जांच करवाएगी सरकार, यूपी से पटना तक के क्षेत्र हैं इसमे शामिल



\
Ashiki

Ashiki

Next Story