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मीरजापुर: DM बोले- खनन नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने संचालित खनन पट्टा धारको एवं क्रेशर मालिको के साथ बैठक कर खनन कार्य में शासन के दिशा निर्देशो को शत प्रतिशत अनुपालन करने की हिदायत दी। डीएम ने कहाकि अपने पट्टा क्षेत्र के अन्दर ही खनन कार्य व ब्लास्टिंग करें।

Monika
Published on: 22 Feb 2021 10:19 PM IST
मीरजापुर: DM बोले- खनन नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
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: खनन पट्टाधारको को डीएम ने दी सख्त हिदायत, नही करेंगे नियमो का पालन तो होगी कड़ी कार्यवाही

मीरजापुर: डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने संचालित खनन पट्टा धारको एवं क्रेशर मालिको के साथ बैठक कर खनन कार्य में शासन के दिशा निर्देशो को शत प्रतिशत अनुपालन करने की हिदायत दी। डीएम ने कहाकि अपने पट्टा क्षेत्र के अन्दर ही खनन कार्य व ब्लास्टिंग करें। खनन के क्षेत्र के बाहर खनन करते हुये पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कराए ब्लास्टिंग का लाइसेंस

उन्होने कहा कि जनपद में 241 स्वीकृत खनन पट्टो के सापेक्ष बड़े स्तर पर ब्लास्टिंग करने के लिये मात्र 5 लोगो के द्वारा लाइसेस प्राप्त किये गये है उन्होने कहा कि जिस खनन पट्टे पर ब्लास्टिंग की आवश्कता है, 15 दिन के अन्दर लाइसेस प्राप्त कर ले। इसी प्रकार भंण्डारण के लिये भी 15 दिन के अन्दर लाइसेंस प्राप्त कर ले। इसके बाद निरीक्षण के दौरान यदि ब्लास्टिंग व भंण्डारण के लिये लाइसेंस नही पाया जाता है तो सम्बन्धित का खनन पट्टा व क्रेसर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

डीएम

एडीएम को कराए अवगत

उन्होने यह भी कहा कि जनपद में अब तक 145 क्रेसर प्लाट के लाइसेंस जारी किये गये है। क्रेसर प्लांट स्थापित करने के लिये अधिकांश शिकायते प्राप्त हो रही है कि ग्राम समाज की जमीनो पर क्रेसर प्लांट लगाये है जिसका जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति नही ली गयी है ऐसे क्रेसर मालिक एक सप्ताह के अन्दर सरकारी जमीनो पर यदि अनुमति ली गयी है तो किसके द्वारा तथा यदि अनुमति नही ली गयी है तो दोनो परिस्थितियो मे अपर जिलाधिकारी को यूपी सिंह को लिखित रूप से अवगत कराये।

किराए की जमीन पर सहमति पत्र आवश्यक

उन्होने यह भी कहा कि किराये की जमीन पर प्लांट स्थापित करने के पूर्व सम्बन्धित जमीन मालिक से सहमति पत्र आवश्यक है तथा उद्योग विभाग में पंजीकरण के साथ-साथ प्रदूषण विभाग की स्वीकृति भी लेना आवश्यक है। उपरोक्त सभी प्रपत्र क्रेसर प्लांट पर ही हमेशा रखा जाये। ताकि किसी अधिकारी के निरीक्षण के दौरान देखा जा सकेे। उन्होने कहा कि धूल न उड़ने पाये इसके लिये पानी का छिड़काव करते रहे। वजन मशीन लगवाये तथा उस पर पीटीजेड कैमरा भी लगवाना अनिवार्य होगा।

ब्लास्टिंग टाइम लाउडस्पीकर से कराए अवगत

उन्होने कहा कि उन्ही वाहनो से खनन पत्थरों का परिवहन किया जायेगा। जिनका पोर्टल पर पंजीकरण तथा माइडटैग लगा हो। डीएम ने कहा कि जारी एमएम-11 के निर्धारित समय के बाद परिवहन करने पर वाहन के साथ-साथ सम्बन्धित खनन स्वामी पर भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी, यह भी कहा कि खनन पट्टो पर ब्लास्टिंग के पूर्व 300 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर द्वारा लोगो को अवगत कराया जायेगा तथा ब्लास्टिंग का कार्य निर्धारित समय 2: 00 बजे से 4: 00 बजे के मध्य ही किया जाय।

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बालू ओवरलोड पर की जाएगी कार्यवाही

डीएम ने कहा कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी अधिकांश लोगो के द्वारा खनन एवं बालू परिवहन में ओवरलोडिंग किया जा रहा है। पकड़े जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह ने कहा कि लीज से हटकर खनन न हो उसके लिये पीलर गाड़ा जाये। निर्धारित गहराई तक ही खनन किया जाय। 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियो को खनन कार्य में न लगाया जाय तथा भंण्डारण के लिये नई नियमावली के अनुरूप लाइसेस प्राप्त कर ले। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर गौरव श्रीवास्तव, अपर मुख्य अधिकारी नीतू सिसौदिया, जिला खनन अधिकारी पंकज सिंह के अलावा खनन व क्रेसर मालिक उपस्थित रहें।

रिपोर्ट- ब्रिजेन्द्र दुबे

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Monika

Monika

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पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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