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Jhansi news: हत्या का आरोपी बना सहकारी समिति का सभापति, जांच शुरु
Jhansi news: रसरांय थाना क्षेत्र के ग्राम पंडवाहा में रहने वाले भानु प्रताप वर्मा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम बगरौनी में रहने वाले अंगद सिंह ने गोली मारकर एक व्यक्ति का हत्या कर दी थी। यह हत्या 31 अगस्त 2013 को की गई थी। पांच साल बाद अंगद सिंह इस मामले में दोषी पाए गए हैं और उन्हें अपर सत्र एवं न्यायाधीस ने 24 अप्रैल 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
Jhansi news: अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार देने वाला एक आरोपी निर्विरोध साधन सहकारी समिति का सभापति बन गया। इस मामले में गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी से शिकायती पत्र देकर न्याय की मांग की। इस मामले में डीएम के आदेश पर जांच शुरु हो गई है।
गुरसरांय थाना क्षेत्र के ग्राम पंडवाहा में रहने वाले भानु प्रताप वर्मा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम बगरौनी में रहने वाले अंगद सिंह ने गोली मारकर एक व्यक्ति का हत्या कर दी थी। यह हत्या 31 अगस्त 2013 को की गई थी। पांच साल बाद अंगद सिंह इस मामले में दोषी पाए गए हैं और उन्हें अपर सत्र एवं न्यायाधीस ने 24 अप्रैल 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस समय वह जमानत पर है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हत्या के बाद आरोपी अंगद सिंह को गांव व गांव के आसपास अच्छा दबदबा है। इनके सामने किसी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। लोग दहशत में रहते हैं। इसी के चलते वह निर्विरोध चुनाव जीते हैं। शिकायती पत्र में नियम का हवाला दिया।
यह है नियमावली
उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका 2023 में उल्लेख है कि निर्वाचन नियमावली के नियम 47 में सदस्यों की अनहर्ताओं का प्रावधान है। इस नियम के उप नियम 1 (घ) में प्रावधान है कि यद उसे किसी अपराध के लिए किसी अदालत से दो साल से अधिक का कारावास हुआ हो और इउसके विरुद्ध कोई स्थगन आदेश प्राप्त न किया गया हो। निर्वाचन के नियमावली के नियम 47 (2) में प्रावधान है कि कोई भी सहकारी समिति प्रतिनिधि के रुप में प्रतिनिधित्व करने के लिए एेसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी, जो निर्वाचन नियमावली के नियम 47/1 के उपनियम (घ) में उल्लेखित अनहर्ता रखता होगा। निर्वाचन नियमावली के नियम 45 में अध्यक्ष,सभापति, उप सभापति का निर्वाचन सामान्य निकाय के अर्ह सदस्यों में से किए जाने का प्रावधान है। अंगद सिंह द्वारा उपरोक्त प्रकरण में निर्वाहन नियमावली के नियम 45 व 47 में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया गया है। एेसे में वह समिति का प्रतिनिधित्व करने की अर्हता नहीं रखते हैं। शिकायतकर्ता ने निर्वाचन को अवैध घोषित करते हुए पदच्युत करने के लिए कार्रवाई करने की मांग की है।
अदालत से ले रखा है स्थगन आदेश
इस प्रकरण में अंगद सिंह का कहना है कि 2018 में अदालत से सजा होने के बाद अदालत गए। उसने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले रखा है।
इनका कहना है
पंडवाहा सहकारी समिति का मामला संज्ञान में आया है। जो सभापति चुना गया, उस पर सजायाफ्ता होने का आरोप है। व्हाट्सएप पर शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अनूप द्विवेदी, सहायक आयुक्त सहकारिता
काम कर रहे मजदूर की मौत
ठेकेदार के साथ झाँसी में काम कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत का कारण संदिग्ध बताया जा रहा है। मृतक मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। मौत का वास्तविक कारण जानने के लिए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।
मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के हरमांता थानान्तर्गत राधाकृष्णबाट में रहने वाला लगभग 45 वर्षीय भारत नाम का व्यक्ति झाँसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र में ठेकेदार के साथ कुर्सी बुनाई का काम करता था। परिजनों के मुताबिक रात्रि में उन्हें फोन से जानकारी हुई कि भारत की तबीयत खराब है। कुछ घंटो बाद जब फोन से पुनः जानकारी ली तो पता चला कि भारत की मौत हो गई। झांसी आने पर पता चला कि गिरकर उनकी मौत हो गई। उनकी मौत कैसे हुई इसका कारण स्पष्ट नहीं है। कारण स्पष्ट जानने के लिए पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।