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Muzaffarnagar News: बलात्कारी को आजीवन कारावास की सजा, घर में घुसकर किया था दुष्कर्म

Muzaffarnagar News: मासूम को जबरन घर में ले जाकर किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने 50000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।

Amit Kaliyan
Published on: 24 Jun 2023 11:06 PM IST
Muzaffarnagar News: बलात्कारी को आजीवन कारावास की सजा, घर में घुसकर किया था दुष्कर्म
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बलात्कारी को आजीवन कारावास की सजा, घर में घुसकर किया था दुष्कर्म: Photo- Social Media

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित पाक्सो कोर्ट ने एक नाबालिक मासूम के साथ बलात्कार के मामले में आज एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

दरअसल घटना 30 जुलाई 2022 को उस समय की है जब थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में 8 साल की मासूम बच्ची अपने घर से सामान लेने के लिए गई थी उसी दौरान अभियुक्त आरिज ने मासूम को अपने घर में जबरन खींच कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था।

इस दौरान पीड़ित मासूम के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में तुरंत धारा 376 आईपीसी और 5/6 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

50 हजार रुपये का अर्थदंड

इस मामले में आज न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज दिनांक 24-06-2023 को न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश बाबूराम के द्वारा पाक्सो अधिनियम में कोर्ट में सजा सुनाई गई है। सरकार बनाम आरिज अंतर्गत धारा 376 आईपीसी व 5/6 एम6 व थाना कोतवाली नगर मे यह सजा सुनाई गई है। यह घटना 30-07-2022 की है।

वह उसी दिन एफआईआर दर्ज हुई थी एवं इसमें अभियुक्त पड़ोसी है और जब पीड़िता मोहल्ले में सामान लेने गई थी एवं वापस आते समय अभियुक्त उसे जबरदस्ती खींच कर अपने घर के बाथरूम मे ले गया व वहां ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया साथ ही जब लड़की चीखी चिल्लाई तो उसकी मां पहुंची तो उसे देख कर अभियुक्त भाग गया।

वहीं लड़की खून से लथपथ थी, इसमें मैं दिनेश शर्मा एवं मनमोहन शर्मा विशेष लोक अभियोजन प्रभावी पैरवी करते हुए 8 साक्षी प्रस्तुत किये जिसमे लिखित दस्तावेज मे मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को पुष्ट किया। जिसमे न्यायाधीश बाबूराम ने गुण दोष के आधार पर आजीवन कारावास व 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

Amit Kaliyan

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