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गोरखपुर: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में लापरवाही, 10 लाख वाहनों को देना होगा जुर्माना
पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। शासन ने इसे लेकर सख्ती बढ़ा दी है। निर्धारित समय पर एचएसआरपी न लगवाने वाले वाहनों का चालान तो कटेगा ही, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
गोरखपुर: पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। शासन ने इसे लेकर सख्ती बढ़ा दी है। निर्धारित समय पर एचएसआरपी न लगवाने वाले वाहनों का चालान तो कटेगा ही, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। गोरखपुर जिले के 10 लाख वाहनों पर जुर्माने का खतरा है।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में लापरवाही में सिर्फ जुर्माना ही नहीं वाहनों से संबंधित अन्य काम भी नहीं होंगे। इसमें परिवहन विभाग में वाहनों के अभिलेखों से संबंधित कार्य भी बंद हो जाएंगे। वाहनों का पुन: पंजीयन और स्थानांतरण नहीं होगा। फिटनेस जांच नहीं होगी। बीमा भी नहीं हो सकेगी। एआरटीओ गोरखपुर श्याम लाल का कहना है कि पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए शासन ने पर्याप्त समय दिया है। गोरखपुर जिले में अभी 10 लाख वाहन ऐसे हैं, जिनपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं। अब कोई छूट नहीं दी जाएगी। वाहन स्वामियों का न तो परिवहन विभाग से कोई काम होगा, बल्कि सड़क पर निकलने पर उन्हें 5 हजार जुर्माना भी भरना होंगा।
सियाम एप पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
दरअसल, शासन ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर एचएसआरपी लगवाने के लिए 15 जुलाई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक अलग- अलग समय निर्धारित कर दिया है। वाहन स्वामियों को निर्धारित समय में हर हाल में एचएसआरपी लगवाना होगा। इसके लिए शासन ने सियाम वेबसाइट और सियाम एप भी अधिकृत कर दिया है। सियाम पर आनलाइन आवेदन ही मान्य हैं। समस्याओं का समाधान और सहायता के लिए हेल्पलाइन भी जारी कर दिया है।
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रुपये दीजिए घर पर लग जाएगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
अतिरिक्त शुल्क देने पर एचएसआरपी घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन अभी तक जनपद में लगभग 5 हजार वाहनों पर ही एचएसआरपी लग पाई है। जबकि जिले में 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत करीब दस लाख वाहन हैं। ऐसे में इन वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना शासन और परिवहन विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। फिलहाल, शासन ने नई व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
रिपोर्ट- पूर्णिमा श्रीवास्तव