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शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने में आजम समेत नौ लोगों पर मुकदमा दर्ज
शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने के आरोप में रामपुर से सपा सांसद और प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ सोमवार देर शाम को रामपुर के अजीमनगर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है।
लखनऊ: शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने के आरोप में रामपुर से सपा सांसद और प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ सोमवार देर शाम को रामपुर के अजीमनगर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है।
अल्लामा जमीर नकवी की शिकायत पर अजीमनगर थाना में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड लखनऊ के अध्यक्ष वसीम रिजवी और सुन्नी वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुखी सहित वफ्फ बोर्ड के अधिकारियों सहित कुल नौ लोगों पर केस दर्ज हुआ है।
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इन सभी पर शत्रु संपत्ति को वफ्फ संपत्ति में दर्ज करने और वक्फ संपत्ति को हड़पने का आरोप लगा है। शिकायत में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति न किसी को दी जा सकती है, न किसी को उपहार की जा सकती है और न ही ट्रांसफर की जा सकती है।
किसी के नाम रजिस्ट्री भी नहीं की जा सकती है लेकिन इन सभी लोगों ने कानून का उल्लंघन कर शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाया।
थाना प्रभारी ने बताया कि सभी के खिलाफ मिली तहरीर के आधार पर 420 , 467 , 468 ,471, 447 , 409 , 201 ,120 बी,सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच इशरत अली खान को सौंपी गई है।
आजम के खिलाफ किसानों ने दर्ज कराए 26 केस
इससे पूर्व अजीमनगर थाने में जौहर अली यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन जबरन हड़पने को लेकर आजम खान के खिलाफ किसानों ने 26 मुकदमे दर्ज कराए हैं।
आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले ये 26 किसान अब इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं। किसानों ने हाईकोर्ट में कैविएट एप्लीकेशन दाखिल कर एफआईआर को चुनौती दिए जाने की दशा में अदालत से उनका पक्ष सुने जाने की मांग की है।
आजम खान की ओर से अगर एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है तो अदालत किसानो और उनके वकील को सुनवाई का पूरा मौका दे।
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आईपीसी की धारा 389 बढ़ाई गई
वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद आईपीसी की धारा 389 को भी बढ़ा दिया है। यह गैर जमानतीधारा है और इस धारा में 10 साल तक की सजा का भी प्रवाधान है।
आजम खान पर वर्ष 2003 से लेकर 2005 के बीच 26 किसानों की जमीन जबरन हड़पने और उसे जौहर अली यूनिवर्सिटी परिसर में शामिल करने का गम्भीर आरोप है।
सभी किसानों ने जमीन हड़पे जाने के मामले में हाल ही में रामपुर के अजीम नगर थाने में सपा सांसद आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 242, 447, 506 और 389 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है।
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