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घोटाला करना पड़ा महंगा, अब SHO और 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जारी हुआ NBW
उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट ने घोटाला की आरोपी निलंबित SHO लक्ष्मी सिंह चौहान और 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया है।
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट ने घोटाला की आरोपी निलंबित SHO लक्ष्मी सिंह चौहान और 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया है। इससे पहले मेरठ के स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण ने लक्ष्मी चौहान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
जारी हुआ गैर जमानत वारंट-
बता दें कि SHO लक्ष्मी सिंह चौहान और 6 पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि, उन्होंने ATM में कैश लोड करने वाली कंपनी से गायब हुए कैश की बरामदगी होने पर उसमें से 70 लाख रुपये का घोटाला किया था। इस मामले में गाजियाबाद थाना लिंक रोड की थानाध्यक्ष रह चुकीं लक्ष्मी चौहान के साथ-साथ निलंबित 7 पुलिसकर्मियों पर लिंक रोड थाने में ही मुकदमा दर्ज किया गया था।
70 लाख रुपये का किया घोटाला-
दरअसल, जब गाजियाबाद के लिंक रोड में इन सभी की तैनाती थी तो एक केस में दो गिरफ्तार आरोपीयों से करोड़ों रुपये बरामद हुए थे। लेकिन लक्ष्मी चौहान ने पुलिसवालों के साथ मिलकर कागजों पर इस राशि को कम दिखाया था। महिला इंस्पेक्टर पर 70 लाख रुपये घोटाला करने का आरोप है।
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सरकारी आवास पर हुई छापेमारी-
मामले में गाजियाबाद एसपी सिटी श्लोक कुमार ने महिला इंस्पेक्टर के सरकारी आवास पर छापेमारी की थी। जिस दौरान लक्ष्मी चौहान के घर से 1 लाख 25 हजार रुपये बरामद हुए थे। जब पुलिस लक्ष्मी चौहान के सरकारी आवास पर पहुंची तो घर का ताला बंद था। पुलिस ने घर का ताला तोड़ा और वहां से रकम बरामद की।
ये है पूरा मामला-
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पैसों के घोटाले का ये केस एटीएम में पैसे डालने वाली कंपनी सीएमएस के दो कर्मचारियों से जुड़ा है। इन कर्मचारियों ने ATM में डालने के लिए आए पैसों में गड़बड़ी की थी। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना में जब ये मामला पहुंचा तो SHO लक्ष्मी चौहान के पास जांच थी। लक्ष्मी चौहान ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कुछ लाख रुपये बरामद होने का दावा किया था।
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