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कानपुर के डीएम को जारी किया नोटिस, जाने ये पूरा मामला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कानपुर के संवासिनी मामलें में की गयी शिकायत का संज्ञान लेते हुए कानपुर नगर के जिलाधिकारी डा. ब्रह्म देव राम तिवारी को नोटिस जारी किया है।

Roshni Khan
Published on: 26 Jun 2020 3:50 PM IST
कानपुर के डीएम को जारी किया नोटिस, जाने ये पूरा मामला
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लखनऊ: राष्ट्रीय महिला आयोग ने कानपुर के संवासिनी मामलें में की गयी शिकायत का संज्ञान लेते हुए कानपुर नगर के जिलाधिकारी डा. ब्रह्म देव राम तिवारी को नोटिस जारी किया है।

आयोग की सदस्या कमलेश गौतम द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि शिकायत में महिलाओं के अधिकार व गरिमामय जीवन के अधिकार के हनन की शिकायत है। आयोग ने जिलाधिकारी, कानपुर नगर को मामले को देखते हुए विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए आयोग को 30 दिन में की गई कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देश दिया है।

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इस संबंध में एक्टिविस्ट डा. नूतन ठाकुर ने महिला आयोग से शिकायत कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान रिट याचिका में बीती 03 अप्रैल को अपने आदेश में कोविड काल में बाल सुरक्षा गृहों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। इस आदेश की प्रति ईमेल के माध्यम से सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी गयी थी। नूतन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी कानपुर के संवासिनी गृह में उक्त आदेशों का पालन नहीं किया गया।

उन्होंने बताया कि उक्त संवासिनी गृह की अधिकतम क्षमता 100 बच्चियों की थी, लेकिन वहां 171 बच्चियां तथा 26 स्टाफ रखे गए थे, जो निर्धारित संख्या से बहुत अधिक थे। इसी तरह 07 बच्चियां गर्भवती थीं और लगभग 06 माह से वहां रह रही थीं, इसके बाद भी उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। नूतन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुली अवहेलना किये जाने के संबंध में अविलंब क्षतिपूर्ति व जांच कराते हुए कार्यवाही की मांग की है।

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बता दे कि बीती 21 जून को कानपुर में राजकीय संवासिनी गृह में दो कर्मचारियों समेत 57 संवासिनियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पायी गयी थी। इसमे 7 बालिकाएं गर्भवती भी निकली थी। इस मामले में विपक्षी दलों ने जम कर सरकार के खिलाफ निशाना साधा था। इस मामलें में राज्य महिला आयोग ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब करते हुए 7 लड़कियों के गर्भवती होने और उनमें से पांच को कोरोना पॉजिटिव होने के मामले में जवाब मांगा।

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