×

अयोध्या: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण, DM ने दिए ये निर्देश

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराने हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि सभी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों प्रत्येक दिन देखा जाय।

Ashiki
Published on: 7 Jan 2021 8:06 PM IST
अयोध्या: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण, DM ने दिए ये निर्देश
X
अयोध्या: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण, DM ने दिए ये निर्देश

अयोध्या: आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराने हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि सभी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों प्रत्येक दिन देखा जाय।

दिए गये ये निर्देश

पोर्टल पर सीएम सन्दर्भ, सीएम हेल्पलाइन, जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऑनलाइन, मण्डलायुक्त/आईजी/डीआईजी, पीजी पोर्टल, उप मुख्यमंत्री/मंत्री, शासन/राजस्व परिषद्/ निदेशालय, आर्थिक मदद, अवैध भूमि कब्जा, मुख्य सचिव, महिला हेल्प डेस्क के अतिरिक्त ऑनलाइन प्रथम स्तर व सीएम हेल्पलाइन प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर व चतुर्थ स्तर पर प्राप्त सभी शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करें, पोर्टल पर लंबित रोजाना सर्च करें जिससे वह नियत समय सीमा में शिकायतों के डिफाल्टर होने से पूर्व में गुणवत्तापरक निस्तारण सुरक्षित हो सके।

ये भी पढ़ें: यूपी के IAS अफसरों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, 31 जनवरी है अंतिम तिथि

जिलाधिकारी ने कही ये बात

उन्होंने डैसबोर्ड से आगामी 03 दिवस के डिफाल्टर होने वाले सन्दर्भो की सूची को सर्च कर निस्तारण सुनिश्चित करने, जनसुनवाई में संयुक्त रूप से पृष्ठांकित प्रकरणों में संयुक्त आख्या लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग के शिकायतों में ग्राम समाज, तालाब, चकरोड, आबादी, बंजर आदि भूमि पर अवैध कब्जा करने अथवा लेखपाल द्वारा पैमाइश न किये जाने की शिकायतें आ रही है। कतिपय शिकायत पट्टे की भूमि पर कब्जा करने, नाली, नाले पर अतिक्रमण आदि होती है। ऐसे सभी प्रकरणों का भी गुणवत्ता परक निस्तारण सुनिश्चित करें।

वाद विचाराधीन होने का उल्लेख किया जायेगा

जनमानस की लाभप्रद योजनाएं यथा: शहरी/ग्रामीण आवास की मांग, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, धात्री महिलाओं को मिलने वाला आहार, शौचालय अनुदान, राशन कार्ड, निकास सम्मान निधि, नाली-नाले का निर्माण, चकरोड की पटाई, वरासत आदि योजनाओं में तथ्यात्मक आख्या लगाई जाएं। जिन आवेदकों को अपात्र घोषित किया जाये, कथनों की पुष्टि में साक्ष्य अवश्य संलग्न की जाएं तथा जिन प्रकरणों में न्यायालय में वाद विचाराधीन होने का उल्लेख किया जायेगा, उसमें किस न्यायालय में वाद विचाराधीन है, उसकी वाद संख्या क्या है? स्थगन आदेश है, तो कब तक? तारीख पेशी क्या है? का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि शासनादेश 17 फरवरी 2020 को पुनः पढ़ने और उसमें दी गयी व्यवस्था के आलोक में रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देशित किया कि पुलिस विभाग मात्र 107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही के बजाय गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करें। यदि राजस्व/विकास विभाग की आवश्यकता पड़ती हो, तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करके निराकरण कराएं।

ये भी पढ़ें: बलिया: मतदाता सूची में मिली गड़बड़ी, एडीओ पंचायत समेत तीन पर कार्रवाई के निर्देश

भौतिक सत्यापन वाले प्रकरणों में टीम सत्यापन दिवस के फोटोग्राफ सहित आख्या प्रत्येक माह 20 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में आई0जी0आर0एस0 पटल सहायक कौशल श्रीवास्तव द्वारा शिकायतों के निस्तारण की स्थिति को विभागवार विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने गुणवत्तापरक ढंग से निस्तारित न किये गए प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की तथा उन शिकायतों के गुणवत्तापरक ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पोर्टल के सन्दर्भो के गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु माह में लक्षित समय 28 तारीख तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

नाथ बख्श सिंह



Ashiki

Ashiki

Next Story