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पुलिस हिरासत में ट्रक मालिक की पिटाई, कोर्ट ने दारोगा पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. सुरेश कुमार ने गिरफ्तारी एवं हिरासत में उच्चतम न्यायालय के सिद्धांतों का अनुपालन न करने पर गंभीर रुख अपनाते हुए...

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Published on: 2 July 2020 2:49 PM GMT
पुलिस हिरासत में ट्रक मालिक की पिटाई, कोर्ट ने दारोगा पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र
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औरैया: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. सुरेश कुमार ने गिरफ्तारी एवं हिरासत में उच्चतम न्यायालय के सिद्धांतों का अनुपालन न करने पर गंभीर रुख अपनाते हुए देवकली पुलिस चौकी के उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उच्चाधिकारियों को लिखा है। इसके अलावा अवैध उगाही की मांग पूरी ना करने पर रात में पुलिस कस्टडी में अमानवीय ढंग से ट्रक मालिक के साथ की गई मारपीट की शिकायत का संज्ञान लेते हुए दोबारा मेडिकल परीक्षण कराकर मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश सीएमएस औरैया को जारी किया।

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ये था मामला...

बीती 30 मई 2020 को पीटीओ ने चेकिंग के दौरान ओवरलोड व अवैध खनन के मामले में एक ट्रक देवकली पुलिस चौकी में सीज किया था। ट्रक का चालक बिना बताए सीज ट्रक को भगा ले गया। इस पर कोतवाली पुलिस ने उक्त चालक को गिरफ्तार कर ट्रक बरामद कर धारा 379 व 411 का मामला पंजीकृत किया। पुलिस ने ट्रक चालक के साथ ट्रक मालिक सत्येंद्र सिंह उर्फ लड़ैते यादव निवासी खानपुर, सौरीख जिला कन्नौज को भी नामजद किया।

दरोगा ने एक लाख रुपये की मांग की

आरोप है कि ट्रक मालिक से नाम निकालने के नाम पर सौदा न पटने पर बुधवार को देवकली चौकी के उपनिरीक्षक ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को ट्रक मालिक को रिमांड हेतु सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया तो ट्रक मालिक सत्येंद्र सिंह ने न्यायालय में अपनी चोटें दिखाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में उसके ऊपर पटा चलाया गया। आरोपी के परिजनों ने लिखित शिकायत कोर्ट में अधिवक्ता शिवम शर्मा के माध्यम से दी कि उससे नाम निकालने के नाम पर उक्त दरोगा ने एक लाख रुपये की मांग की। मांग पूरी न करने पर सत्येंद्र सिंह की थाने में पिटाई की गई व उसका चालान कर दिया गया।

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शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए सीजेएम डॉक्टर सुरेश कुमार ने ट्रक मालिक की दोबारा डॉक्टरी कराने हेतु सीएमएस को आदेश जारी किया तथा अभियुक्त को जिला कारागार इटावा से 3 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। ट्रक मालिक के अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि सीजेएम ने उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था का अनुपालन न करने पर उक्त दरोगा योगेंद्र सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही का आदेश पुलिस अधीक्षक को भेजा है।

रिपोर्ट: प्रवेश चतुर्वेदी, औरैया

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