×

देह व्यापार निवारण एक्ट के तहत मकान जब्त करने का आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज मीरगंज मुहल्ले में देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही में याचियां के मकान को जब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 24 May 2019 2:05 PM GMT
देह व्यापार निवारण एक्ट के तहत मकान जब्त करने का आदेश रद्द
X
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज मीरगंज मुहल्ले में देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही में याचियां के मकान को जब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक साल से अधिकतम तीन साल तक ही मकान जब्त किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें...इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पीजीआई के गेट से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

तीन वर्ष की अवधि के बाद जब्ती स्वतः अस्तित्वहीन हो गयी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति आर.आर.अग्रवाल की खण्डपीठ ने सत्यभागा, कृष्णा व तारा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस.मिश्र व चन्द्रेश मिश्र ने बहस किया। याचीगण का कहना है कि छापे के बाद एसडीएम सदर ने 20 अप्रैल 16 को मकान की जब्ती का आदेश दिया और याचियों को बेदखल कर दिया।

ये भी पढ़े...इलाहाबाद हाईकोर्ट : बगैर TET पास अध्यापकों की जांच कर कार्रवाई का निर्देश

अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत एक साल के लिए मकान सीज किया जा सकता है। यदि नाबालिग की बरामदगी हुई हो तो ही मकान तीन साल के सीज किया जा सकता है। याचीगण के मकानों से नाबालिग की बरामदगी नहीं की गयी, जो भी बरामदगी हुई है वह एक मई 16 के बाद हुई है। कोर्ट ने जब्ती अवधि बीत जाने के बाद आदेश रद्द कर दिया है।

ये भी पढ़ें...इलाहाबाद हाईकोर्ट में माफिया भूपेन्द्र यादव की जमानत नामंजूर

Aditya Mishra

Aditya Mishra

Next Story