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थानों के कमैंट्स व केस डायरी देने में हीला हवाली पर पारित हो आदेश

जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण शीघ्र हो यदि थानों से कमेंट्स या रिपोर्ट्स समय से नहीं आती है तो उस पर जमानत आदेश पारित कर दिया जाए तथा संबंधित विवेचक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की जाए जिससे समाज में न्यायपालिका की निष्पक्षता बनी रहे।

राम केवी
Published on: 25 Jun 2020 10:43 AM GMT
थानों के कमैंट्स व केस डायरी देने में हीला हवाली पर पारित हो आदेश
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लखनऊः थानों के कमैंट्स व केस डायरी देने में हीला हवाली करने से बचाव पक्ष का नुकसान हो रहा है। इस बात को सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के महासचिव संजीव पांडेय, एडवोकेट ने जनपद न्यायाधीश लखनऊ के समक्ष उठाया है। उन्होंने इसके साथ ही लंबित जमानत जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई शीघ्रता से किए जाने की मांग की है।

सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव ने लिखा है कि जनपद न्यायाधीश के समक्ष बहुतायत संख्या में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं लेकिन थाने से कमेंट्स व केस डायरी न आने पर केस की तारीखें नियत कर दी जाती हैं जिसके कारण इस कोरोना महामारी संकट में भी जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने में महीनों लग जाते हैं।

अधिवक्ताओं में आक्रोश

संजीव पांडेय ने कहा कि इससे अधिवक्ता समाज में आक्रोश एवं निराशा है। अधिवक्ताओं द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि न्यायपालिका केवल सरकारी पक्ष को सहयोग प्रदान कर रही है, इसके अलावा बचाव पक्ष का हनन हो रहा है।

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उन्होंने लिखा है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुरोध किया जाता है कि जमानत प्रार्थना पत्रों में सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बराबर का अवसर प्रदान करने का कष्ट करें। अभियुक्त के अधिवक्ताओं को अनावश्यक परेशान न किया जाए।

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जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण शीघ्र हो यदि थानों से कमेंट्स या रिपोर्ट्स समय से नहीं आती है तो उस पर जमानत आदेश पारित कर दिया जाए तथा संबंधित विवेचक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की जाए जिससे समाज में न्यायपालिका की निष्पक्षता बनी रहे।

एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए पुलिस आयुक्त एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने एवं निष्पक्ष न्याय की मंशा रखते हुए शीघ्र निस्तारित करने की कृपा करें।

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राम केवी

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