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कानपुर देहात: जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, निःशुल्क शिक्षा पर हुई चर्चा

कानपुर देहात सचिव श्रीमती साक्षी गर्ग द्वारा विधिक जागरूकता शिविर में बताया गया कि भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है।

Shraddha Khare
Published on: 10 Feb 2021 12:47 PM GMT
कानपुर देहात: जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, निःशुल्क शिक्षा पर हुई चर्चा
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कानपुर देहात: जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, निःशुल्क शिक्षा पर हुई चर्चा

कानपुर : उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार, साधनारानी (ठाकुर) जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के निर्देशन में केन्द्रीय विद्यालय नवीपुर अकबरपुर, कानपुर देहात में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन तहसीलदार/सचिव, तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा किया गया एवं विधिक जागरूकता शिविर की अध्यक्षता सचिव साक्षी गर्ग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात द्वारा की गयी।

कानपुर देहात में हुआ जागरूकता शिविर का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात सचिव श्रीमती साक्षी गर्ग द्वारा विधिक जागरूकता शिविर में बताया गया कि भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। सन् 2002 में भारत सरकार द्वारा इस अधिकार में शिक्षा का अधिकार शामिल कर लिया गया है। इसके तहत 06 से 14 साल तक में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का दिया अधिकार

इस कानून के अनुसार हमारे देश की संसद ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। इसके बाद भारत उन 130 से देशों की जमात में शामिल हो गया है जो अपने देश में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये कानून से बंधे है। यह भी बताया गया कि यह एक कानून है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस कानून में कहा गया है कि देश में 06 से 14 साल तक के हर बच्चे को चाहे वह बालक हो या बालिका प्राथमिक शिक्षा कक्षा 01 से 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

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कार्यक्रम के जरिए शामिल हुए यह लोग

छह साल से 14 साल के बालक/बालिकाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों में बच्चे, गरीबो रेखा से नीचे जीवन यापन रकने वाले परिवारों के बच्चे और विकलांग बच्चे आदि सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमारे देश के कानून ने दिया है।विधिक जागरूकता शिविर में तहसीलदार संजय कुमार, नायब तहसीलदार डाॅ० अर्चना शर्मा, प्रधानाचार्य अरविंद कुमार राय एवं स्कूली बच्चे उपस्थित रहे।

रिपोर्ट : मनोज सिंह

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