×

प्रयागराज: रिहायशी एरिया को व्यावसायिक में परिवर्तित करने पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर के रिहायशी एरिया को व्यावसायिक एरिया में परिवर्तित करने पर रोक लगा दी है और कहा है कि 19 अगस्त अगली सुनवाई की तिथि तक रिहायशी एरिया में व्यावसायिक भवन का नक्शा पास न किया जाय।

Aditya Mishra
Published on: 1 Aug 2019 3:43 PM GMT
प्रयागराज: रिहायशी एरिया को व्यावसायिक में परिवर्तित करने पर रोक
X

विधि संवाददाता

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर के रिहायशी एरिया को व्यावसायिक एरिया में परिवर्तित करने पर रोक लगा दी है और कहा है कि 19 अगस्त अगली सुनवाई की तिथि तक रिहायशी एरिया में व्यावसायिक भवन का नक्शा पास न किया जाय।

ये भी पढ़ें...इस मंत्री ने ‘तीन तलाक कानून’ को बताया इस्लाम पर हमला, कहा- नहीं मानेंगे

कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर प्रयागराज शहर के जोनल प्लान का व्योरा मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने राजेंद्र प्रसाद अरोडा की याचिका पर दिया है। एल्गिन रोड एरिया को रिहायशी व व्यावसायिक एरिया घोषित किये जाने के बाद याची ने अपने मकान को व्यवसायिक में परिवर्तित करने की अर्जी दी।

ये भी पढ़ें...एएमयू में ऐसा क्या हुआ, चप्पे –चप्पे पर तैनात करनी पड़ गई फोर्स?

पीडीए ने याची को 33 लाख 4 हजार 148 रूपये का इम्पैक्ट शुल्क की नोटिस भेजी। जिसे याचिका में चुनौती दी गयी है।कोर्ट ने पीडीए के वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी से जानना चाहा कि क्या प्रयागराज शहर का जोनल प्लान तैयार हो गयी है। इस पर उन्होंने बताया कि शहर के कुछ एरिया का प्लान घोषित हुआ है। पूरे शहर का प्लान अभी घोषित होना है।

याची ने निर्माण में बदलाव कर कम्पाउंडिंग की अर्जी दी है। कोर्ट ने मुद्दे को गम्भीर माना और दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें...उन्नाव रेप कांड: सुप्रीम के न्याय तक किस की रही क्या भूमिका?

Aditya Mishra

Aditya Mishra

Next Story