TRENDING TAGS :
यूपी: जेल कर्मियों को गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा प्रशस्ति चिन्ह
सूबे का कारागार विभाग जेल कर्मियों को विभिन्न क्षेत्रों में आपातकालीन व आकस्मिक परिस्थितियों तथा लम्बे समय तक नियमित प्रशंसनीय कार्य करने के लिए प्रत्येक वर्ष ‘महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें प्रशस्ति चिन्ह’ प्रदान करेगा।
लखनऊ: सूबे का कारागार विभाग जेल कर्मियों को विभिन्न क्षेत्रों में आपातकालीन व आकस्मिक परिस्थितियों तथा लम्बे समय तक नियमित प्रशंसनीय कार्य करने के लिए प्रत्येक वर्ष ‘महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें प्रशस्ति चिन्ह’ प्रदान करेगा।
यह प्रशस्ति चिन्ह कारागार विभाग में सराहनीय सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए दिया जायेगा, जिससे विभाग में सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा तथा जेल कर्मी सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रोत्साहित होंगे।
ये भी पढ़ें...जेल में मोबाइल ले जाना अब नहीं होगा आसान
कारागार प्रशासन ने जारी किया दिशा निर्देश
इस सम्बंध में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इनके मुताबिक विभाग की ओर से दिये जाने वाले प्रशस्ति चिन्ह के लिए कारागार मुख्यालय स्तर पर अपर महानिरीक्षक कारागार की अध्यक्षता में दो सदस्यीय कमेटी गठित की जायेगी, जिसमें उप महानिरीक्षक कारागार (मुख्यालय) परिक्षेत्र तथा वरिष्ठ अधीक्षक कारागार, सदस्य के रूप में होंगे।
यह समिति परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागारों से प्राप्त नामांकनों का परीक्षण करके पात्र कार्मिकों के नाम महानिरीक्षक कारागार को सुझायेंगे।
प्रशस्ति चिन्ह के तीन पदक कारागार कार्मिकों को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिये जायेंगे। इसके साथ ही यह पूरे सेवाकाल में अधिकतम तीन बार ही प्रदान किया जा सकता है।
सिल्वर प्रशस्ति चिन्ह प्राप्त होने के न्यूनतम दो वर्ष बाद गोल्ड प्रशस्ति चिन्ह तथा गोल्ड प्रशस्ति चिन्ह प्राप्त होने के दो वर्ष बाद ही प्लेटिनम प्रशस्ति चिन्ह के लिए कारागार कार्मिक पात्र होंगे।
ये भी पढ़ें...TikTok वीडियो आपको जेल पहुंचा सकता है, ना करें इनके जैसी गलती
इस तारीख तक भेजने होंगे नाम
सभी कारागार अधीक्षक और वरिष्ठ अधीक्षक अपने-अपने कारागारों से पात्र कार्मिकों के नाम प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई व 25 दिसम्बर तक परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक कारागार को उपलब्ध करायेंगे।
परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक कारागार उनका परिशीलन करके प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई व 31 दिसम्बर तक मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।