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Rampur News: आजम के बेटे के दो बर्थ सार्टिफिकेट का मामला, कोर्ट के सामने पेश हुई 28 गवाहों की साक्ष्य सूची
Rampur News: इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला सफाई साक्ष्य में नियत था।
Rampur News: रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज आजम खान के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य सूची में 28 गवाहों के नाम दिए गए। जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने दो गवाहों को तलब करते हुए सात अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। यानी इस मामले में अगली सुनवाई अब सात अप्रैल को होगी।
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला सफाई साक्ष्य में नियत था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा सफाई साक्ष्य की सूची माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। सफाई साक्ष्य में उन्होंने 28 गवाहों का नाम अंकित किया था। जिसमें माननीय न्यायालय ने दो गवाहों को तलब किया है। अब 7 अप्रैल 2023 की तिथि नियत की गई है। इसके अलावा साक्ष्य सूची पेश की गई है, जिसमें संबंधित लोगों का नाम है।
ऐसे रद हुई थी अब्दुल्लाह की विधायकी
रामपुर के पड़ोसी महानगर मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 साल पुराने छजलेट प्रकरण में सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इन दोनों पर दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। ये पूरा मामला दो जनवरी 2008 का था। जब पूर्व मंत्री आजम खान अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलेट थाने के बाहर वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी रूकवा ली गई थी, जिसके विरोध में आजम व उनके पुत्र सड़क पर धरने पर बैठ गए थे और सड़क जाम कर दी गई थी। इसके बाद दर्ज हुई शिकायत का कोर्ट में ट्रायल चलता रहा। समय-समय पर आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्लाह आजम पर कानून का शिकंजा रहा। दोषी साबित होने पर उनकी विधायकी गई। इस मामले की यूपी के राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा होती रही है।