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UP Byelection News: रामपुर के स्वार विधानसभा उपचुनाव का एलान, 10 मई को होगा मतदान

UP Byelection News: अब्दुल्लाह आजम के सजायाफ्ता होने से रिक्त हुई स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। यहां 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को परिणाम आएगा।

Azam Khan
Published on: 30 March 2023 10:02 PM IST
UP Byelection News: रामपुर के स्वार विधानसभा उपचुनाव का एलान, 10 मई को होगा मतदान
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रामपुर: पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान, बेटे अब्दुल्लाह आजम के साथ

Rampur News: अब्दुल्लाह आजम के सजायाफ्ता होने से रिक्त हुई स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। यहां 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को परिणाम आएगा। उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें स्वार विधानसभा सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आज़म खान का कब्जा था। 3 साल में दो बार आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म की विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई। जिसके बाद ये सीट रिक्त हुई थी।

ऐसे रद हुई थी अब्दुल्लाह आजम खान की विधानसभा सदस्यता

रामपुर के पड़ोसी महानगर मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 साल पुराने छजलेट प्रकरण में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। दोनों पर दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया गया था।

अब्दुल्लाह की 3 साल में 2 बार गई विधायकी

पूरा मामला 2 जनवरी 2008 का है। पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलेट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली। इसके विरोध में आजम खान और उनके स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्लाह आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। आरोप है कि सड़क जाम करते हुए उन्होंने बवाल भी किया था।

सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। 15 साल पुराने छजलेट प्रकरण में अब्दुल्लाह आजम खान को और आजम खान को दो-दो साल की सजा हुई थी। जिसमें अब्दुल्लाह आजम की विधायकी भी गई थी, अब्दुल्लाह आजम को 3 साल में अपनी विधायकी से दो बार हाथ धोना पड़ा है। 3 साल पहले भी उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र के मामले में हाईकोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की विधायकी को रद्द किया था। छजलेट प्रकरण में अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसके बाद 13 फरवरी से स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था।

सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर स्वार विधानसभा सीट पर

कोर्ट ने यह आदेश भी दिया था कि 6 महीने में स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाए। अब स्वार विधानसभा की उप चुनाव की घोषणा हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर स्वार विधानसभा सीट पर है। आजम खान के लिए भी स्वार विधानसभा सीट को जीतना प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आजम खान स्वार विधानसभा सीट से परिवार के किसी सदस्य को चुनाव के मैदान में उतारते हैं या अपने किसी भरोसेमंद जिम्मेदार व्यक्ति को इस चुनाव में प्रत्याशी बनाएंगे यह अभी एक बड़ा सवाल है।

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