Rampur News: भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान के बरी किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी सरकार

Rampur News: 2019 में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान मिलक विधानसभा के खाता नगलिया में 7-4-2019 को मोहम्मद आजम खान ने चुनावी जनसभा में एक भाषण दिया था। जिस पर एफआईआर दर्ज हुआ था।

Imran Khan
Published on: 24 Jun 2023 5:03 PM GMT
Rampur News: भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान के बरी किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी सरकार
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(Pic: Newstrack)

Rampur News: आजम खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान के बरी किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में सरकार अपील करेगी। इस विषय पर संयुक्त निर्देशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि वर्ष 2019 में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान मिलक विधानसभा के खाता नगलिया में 7-4-2019 को मोहम्मद आजम खान ने चुनावी जनसभा में एक भाषण दिया था। वह भाषण भड़काऊ था और उसमें एफआईआर पंजीकृत हुई 153ए 505 1बी और 125 जनप्रतिनिधि अधिनियम में, जिसमें गवाह परीक्षित कराए गए 27/10/2022 को एमपी एमएलए कोर्ट एसीजेएम फर्स्ट के न्यायालय से दोष सिद्ध हुई। सभी धाराओं में तीन-तीन वर्ष की, इस आदेश के खिलाफ मोहम्मद आजम खान द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट सत्र न्यायालय में अपील योजित की गई थी।

अपील में बहस के उपरांत न्यायालय ने 24 मई 2023 को अपील स्वीकार करके उन्हें दोषमुक्त कर दिया और अभियोजन पक्ष द्वारा अपील के निर्णय को पूरी तरह से प्रशीलन किया गया। कई बातों को ऐसा पाया गया कि यह लगा कि अपील अन्याय उचित है। इस आदेश के विरोध में उच्च न्यायालय में अपील योजित की जानी चाहिए और उसकी पूरी तैयारी करके सारे मटेरियल को कलेक्ट करके जो नियम अनुसार शासकीय अपील जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की जाती है और फिर एक प्रक्रिया के अनुसार शासन के स्तर से वहां से होते हुए प्रशिलन के पश्चात उच्च न्यायालय में दाखिल होती है तो जिला मजिस्ट्रेट रामपुर द्वारा उस शासकीय अपील के प्रस्ताव को कल उनके द्वारा हस्ताक्षर बनाए गए और वह उत्तर प्रदेश शासन को जाने के लिए प्रेक्षित हो रही है।

मीडिया द्वारा पूछा गया सवाल कि अपील हाई कोर्ट कब तक जाएगा। इस पर संयुक्त निर्देशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया,, यहां से निकल गई है। प्रक्रिया के अनुसार 1 महीने के अंदर जिला स्तर से अपील को निकल जाना चाहिए तो 1 महीने के अंदर यहां से प्रेषित हो जा रही है। हमने जो नकल के सवाल डाले थे तो उसमें टाइम एक्सक्लूड होगा और बाकी के जो 2 महीने रहते हैं वो उत्तर प्रदेश शासन से लेकर उच्च न्यायालय के जो शासकीय अधिवक्ता हैं उनके लिए हैं लेकिन 3 मंथ उच्च न्यायालय के समक्ष में दाखिल हो जाना चाहिए तो विद इन टाइम हम लोगों ने तैयार करवा करके जिला शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव वहां प्रेषित हुआ है। सभी लोगों ने मिलकर के तैयार कराया है तो प्रस्ताव प्रेषित हुआ है और उस प्रस्ताव के अनुसरण में अपील आगे उच्च न्यायालय में शासन के द्वारा प्रेषित हो जाएगी।

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