TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Sonbhadra news: दुकान में सामान लेने गई सात साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, मिली 20 वर्ष की कैद

Sonbhadra news: अभियोजन कथानक के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक अप्रैल 2019 को शक्तिनगर थाने पहुंचकर तहरीर दी। अवगत कराया कि उसकी सात वर्षीय बेटी दोपहर एक बजे के करीब राहुल पुत्र स्व. रमाशंकर की दुकान पर साबुन लेने के लिए गई हुई थी। वहां राहुल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में राहुल के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी गई

Kaushlendra Pandey
Published on: 4 April 2023 12:46 AM IST
Sonbhadra news: दुकान में सामान लेने गई सात साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, मिली 20 वर्ष की कैद
X
court sentenced 3 years Imprisonment In Sant Kabir Nagar dispute (Photo-Social Media)

Sonbhadra news: दुकान में सामान लेने गई सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। अधिवक्ताओं की दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाकर दोषी राहुल को 20 वर्ष की कैद और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड जमा होने के बाद पूरी धनराशि नियमानुसार पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी।

अप्रैल 2019 में सामने आई थी वारदात

अभियोजन कथानक के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक अप्रैल 2019 को शक्तिनगर थाने पहुंचकर तहरीर दी। अवगत कराया कि उसकी सात वर्षीय बेटी दोपहर एक बजे के करीब राहुल पुत्र स्व. रमाशंकर की दुकान पर साबुन लेने के लिए गई हुई थी। वहां राहुल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में राहुल के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के साथ आधार पर पाया दोषी

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दोषी राहुल को 20 वर्ष की कैद और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने की।

सोनभद्र में दुर्गा मंदिर के दानपात्र से चोरों ने उड़ाई हजारों की नकदी

Sonbhadra के राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मनगर स्थित दुर्गा मंदिर का दानपात्र तोड़कर चोरों ने हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी तब हुई, जब सुबह मोहल्ले के लोग मंदिर पर पूजन-अर्चन के लिए पहुंचे। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। इन दिनों आए दिन कहीं न कहीं मंदिरों के दानपात्रों को निशाना बनाए जाने का मामला सामने आ रहा है। इससे पहले अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज के दानपात्र की पेटी तोड़कर नकदी उड़ा ली गई थी। राबटर्सगंज स्थित वीरेश्वर महादेव का भी दानपात्र कई बार चोरों द्वारा तोड़ा जा चुका है। रामगढ़ परिक्षेत्र स्थित बाल हनुमान और मां अंजनी के मंदिर से उड़ाए गए चांदी के मुकुट के मामले में भी अभी कोई खुलासा सामने नहीं आ सका है।



\
Kaushlendra Pandey

Kaushlendra Pandey

Next Story