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उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा सांसद, उनके बेटे और उनकी पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा सांसद, उनके बेटे और उनकी पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि मंगलवार को आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। जज धीरेंद्र कुमार ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह जमानत याचिका दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में थी, जिसमें अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया था और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया था। अब्दुल्ला आजम के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग थी।
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रामपुर कोर्ट में किया था आत्मसमर्पण
बता दें कि आजम खान ने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ पिछले सप्ताह रामपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था, अब्दुल्ला आजम के दोहरे जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जालसाजी के एक मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट था। रामपुर की अदालत ने खान परिवार को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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रामपुर कोर्ट में किया था आत्मसमर्पण
बता दें कि आजम खान ने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ पिछले सप्ताह रामपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। अब्दुल्ला आजम के दोहरे जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जालसाजी के एक मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट था। रामपुर की अदालत ने खान परिवार को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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