×

फोन पर बात करते मिलें बस ड्राइवर तो इस नम्बर पर करें व्हाट्सएप, होगी कड़ी कार्रवाई

बस में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ यात्रा के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसकी समय-समय जांच की जाए। संचालन के समय वाहन को निश्चित स्थान पर निर्धारित अवधि के लिए ही विश्राम के लिए ही रोका जाए।

Shivakant Shukla
Published on: 4 Jun 2019 2:49 PM GMT
फोन पर बात करते मिलें बस ड्राइवर तो इस नम्बर पर करें व्हाट्सएप, होगी कड़ी कार्रवाई
X

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) प्रशासन ने बसों की दुर्घटना कम करने के लिए मंगलवार को नए दिशा-निर्देश जारी करके अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है।

रोडवेज के प्रवक्ता अनवर अन्जार ने बताया कि रोडवेज बसों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम से कम करने के लिए परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक धीरज साहू ने मंगलवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों, सेवा प्रबन्धकों और सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को नए दिशा-निर्देश जारी कर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। नए दिशा निर्देश में कहा गया कि बसों की यांत्रिक खराबियों एवं कमियों को दूर कर ही रोड पर भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें— क्या आप जानते हैं वायु प्रदूषण से भारत में होती है सबसे अधिक मौतें

कार्यशाला से बस निकलने से पहले यदि कोई लापरवाही की गई तो उसके लिए सम्बन्धित फोरमैन,तकनीकी कार्मिक और सेवा प्रबन्धक जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रतिदिन वर्कशॉप में बसों की यांत्रिक कमियों का निरीक्षण कर उसका भली-भांति समाधान कराने के लिए सीनियर फोरमैन और तकनीकी कार्मिक को निर्देशित करेंगे। बस को 'आउट शेडिंग' कराने से पूर्व सीनियर एंव जूनियर फोरमैन द्वारा बस का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बस में कोई यांत्रिक खराबी नहीं है। बस पूर्ण रूप से संचालन योग्य है।

बस दुर्घटना होने पर सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक,डिपो प्रभारी तत्काल दुर्घटना स्थल पर जाएंगे और वहां पर यथावश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराएंगे। ऐसा न करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। चालक की ड्यूटी नियमानुसार निर्धारित घंटों से अधिक नहीं ली जाएगी। समय-समय पर चालकों का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी पाक्षिक रूप से कराया जाए।

ये भी पढ़ें— ICC World CUP 2019: अफगानिस्तान ने शानदार वापसी करते हुए श्रीलंका को झक

बस में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ यात्रा के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसकी समय-समय जांच की जाए। संचालन के समय वाहन को निश्चित स्थान पर निर्धारित अवधि के लिए ही विश्राम के लिए ही रोका जाए। लम्बी दूरी की बस सेवाओं में चालकों के विश्राम की समुचित व्यवस्था की जाए।

परिवहन निगम मुख्यालय पर दुर्घटनाओं की समीक्षा के लिए गठित क्षेत्रीय समिति अध्ययन कर हर महीने बस दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए चालकों को निर्देश भी दे। मार्गों पर चेकिंग दल समय-समय पर निरीक्षण कर चालकों को सुरक्षित बस संचालन के लिए अपने स्तर पर व्यक्तिगत रूप से समझाए। बस संचालन के समय चालक द्वारा मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें— CM ने PCS से IAS बने अधिकारियों से की मुलाकात, इन बिंदुओं पर हुई चर्चा

प्रवक्ता ने बताया कि बस संचालन के समय कोई भी चालक यदि बात करते हुए पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए व्हॉट्सप नम्बर-9415049606 जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी यात्री बस चलाते समय यदि किसी चालक को मोबाइल पर बात करते देखे हुए तो उसकी फोटो खींच कर इस व्हॉट्सप नम्बर-9415049606 पर भेज सकता है। इसके अलावा परिवहन निगम की हेल्पलाइन नम्बर-18001802877 पर भी सूचना भेजी जा सकती है।

Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

Next Story