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Sonbhadra News: पिपरी थानाध्यक्ष सहित दो दर्जन पर एफआइआर का आदेश, कोर्ट ने दिया फैसला
Sonbhadra News: बगैर आदेश के बुलडोजर चलाकर घर गिराने के मामले में सीजेएम अचल प्रताप सिंह की अदालत ने पिपरी थानाध्यक्ष सहित दो दर्जन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश जारी किया है।
Sonbhadra News: अतिक्रमण के मामले को लेकर जिस व्यक्ति का घर ढहाए जाने का आदेश था, उसकी जगह दूसरे का आशियाना ढहाए जाने के कथित मामले में नया मोड़ आ गया है। बगैर आदेश के बुलडोजर चलाकर घर गिराने के मामले में सीजेएम अचल प्रताप सिंह की अदालत ने पिपरी थानाध्यक्ष सहित दो दर्जन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश जारी किया है। अदालत ने यह आदेश पिपरी थाना क्षेत्र के शिवा पार्क, काली मंदिर के सामने, मेन रोड रेणुकूट निवासी बाबूलाल यादव की तरफ से अधिवक्ता के जरिए दाखिल प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया है।
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बुलडोजर से गिराया गया था घर
156 (3) सीआरपीसी के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र में बाबूलाल यादव ने अदालत को अवगत कराया है कि वह शिवा पार्क काली मंदिर के सामने मेन रोड रेणुकूट में बाप-दादा के जमाने से पिछले 60 वर्षो से घर बनाकर रहता है। उसके नाम से वहां का बिजली कनेक्शन भी जारी है। आरोप लगाया गया है कि इसके बावजूद गत दो फरवरी 2023 को दोपहर करीब एक बजे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट के सिक्योरिटी मैनेजर अपने साथ हिंडाल्को के चार कर्मचारी एवं आठ बाउंसर लेकर वहां पहुंचे। उस दौरान वहां अदालत अमीन, उनके साथ एक अन्य कर्मचारी, पिपरी थानाध्यक्ष एवं 8- 10 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी का दावा किया गया है।
आरोप लगाया गया है कि सभी लोग वहां हिंडाल्को का स्टीकर लगा हुआ बुलडोजर लेकर पहुंचे। वह घर के एक हिस्से में चाय की दुकान चलाता था और शेष हिस्से में परिवार के साथ आबाद था। अभी वह कुछ समझ पाता कि लोग उसके दुकान का सामान तोड़फोड़ करने लगे और हट जाने की बात कहते हुए बुलडोजर से उसका घर गिराने लगे। जब घर गिराने का आदेश मांगा तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मामले की जानकारी पाकर वहां 50- 60 लोग जमा हो गए लेकिन तब तक उसका घर जमींदोज किया जा चुका था।
अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध माना
पीड़ित की तरफ से दावा किया गया है कि दुकान व घर का सामान तथा करीब एक लाख रूपये का जेवर मलबे में दब गया। जब मौके पर जमा भीड़ ने घर गिराने का आदेश दिखाने की मांग की तो बताया कि गया कि बाबूलाल यादव (पीड़ित) के घर के बगल के रहने वाले लालमन वगैरह का घर गिराने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इसके बाद से बाबूलाल खुले आसमान के नीचे गुजर-बसर कर रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध माना है, घटना के बाबत पिपरी थानाध्यक्ष को, घटना के वक्त पिपरी थानाध्यक्ष रहे सहित दो दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना करने अथवा कराने का आदेश दिया है। बताते चलें कि इस मामले को लेकर जहां खासा हंगामा हुआ था।
वहीं इस मामले में हिंडाल्को प्रबंधन की तरफ से जहां बगैर किसी आदेश के किसी के घर गिराने जैसी बात से इंकार किया गया था। वहीं हिंडाल्को से जुड़े एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। प्रकरण में पुलिस पूर्व बीडीसी एवं सामाजिक कार्यकर्ता अजय राय को गिरफ्तार कर चालान भी कर चुकी है। अब अदालत से आए इस आदेश ने घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है।