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Sonbhadra News: सेहत से खिलवाड़: नामी कंपनियों के खाद्य पदार्थों की भी गुणवत्ता मिली खराब, लगाया गया लाखों का जुर्माना

Sonbhadra News: सेहत के खजाने से भरपूर होने का दावा करने वाले कई नामी ब्रांडों के उत्पाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की कसौटी पर फेल पाए जा रहे हैं।

Kaushlendra Pandey
Published on: 29 July 2023 11:23 PM IST
Sonbhadra News: सेहत से खिलवाड़: नामी कंपनियों के खाद्य पदार्थों की भी गुणवत्ता मिली खराब, लगाया गया लाखों का जुर्माना
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नामी कंपनियों के खाद्य पदार्थों की भी गुणवत्ता मिली खराब, लगाया गया लाखों का जुर्माना: Photo- Social Media

Sonbhadra News: सेहत के खजाने से भरपूर होने का दावा करने वाले कई नामी ब्रांडों के उत्पाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की कसौटी पर फेल पाए जा रहे हैं। दावों की आड़ में लोगों की सेहत से किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर, जहां कई साख वाले ब्रांडों के उत्पाद गुणवत्ताविहीन पाए गए हैं। वहीं, इस मामले में में महज तीन महीने के भीतर 25 मामलों में छह लाख से अधिक जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से कई उत्पादों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

आंकड़े बताते हैं कि महज अप्रैल से जून माह के बीच मानक की अनदेखी करने वाले विभिन्न ब्रांडों के 25 उत्पादों को, लोगों की सेहत से जुड़े मानक की कसौटी पर पूरी तरह फेल पाए जाने की पुष्टि हुई है। आंकड़ों पर भरोसा करें तो जिन 25 मामलों में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता काफी खराब पाए जाने की पुष्टि हुई है, उसमें सात मामले जहां दूध में मिलावट के पाए गए हैं। वहीं तीन मामले किशमिश, दो मामले खोवा और एक मामला केक से जुड़ा हुआ है।

किशमिश के तीन सैंपल फेल

किशमिश के जो तीन सैंपल फेल पाए गए हैं, उसमें दो सैंपल शास्त्रीनगर, राबटर्सगंज स्थित अरूण कुमार गुप्ता और घोरावल निवासी सत्येंद्र केशरी के यहां से उठाया गया था। तीसरा सैंपल वाराणसी के रूट्स एंड बड्स एलएलपी की तरफ से पैकिंग था, जिसे ई एक्सिस ई कार्प गुलशन प्राइवेट लिमिटेड के राबटर्सगंज स्थित स्टोर से उठाया गया था। दुकानदारों पर जहां 15 हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं, इसके व्यापारी और निर्माता पर क्रमशः 25 और 25 हजार की पेनाल्टी लगाई गई है।

इसी तरह रेणुकूट की साख वाली दुकान मेसर्स क्वालिटी सीट्स का मिल्क केक भी मानक पर फेल पाया गया है और दुकान/फर्म के संचालक पर 20 हजार का जुर्माना ठोंका गया है। ई-सारथी स्टोर से उठाया गया सारथी ब्रांड का सरसों तेल, ओबरा निवासी अनिल केशरी की दुकान से ेकृष्णा भोग ब्रांड का कुट्टू का आटा, राबटर्सगंज के धर्मशाला रोड निवासी दुकानदार राजेश कुमार के यहां से केशरी फलाहार ब्रांड का सिंघाड़े का आटा, मेन चौक राबटर्सगंज के दुकानदार आशुतोष कुमार के यहां से पैकेटबंद काजू, मेसर्स अनन्या फूड प्रोडक्ट लसड़ा का कयामत ब्रांड का चावल, अनपरा बाजार निवासी रामअवध चौरसिया के यहां का कमला पसंद ब्रांड का पान मसाला का नमूना फेल पाया गया है।

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सुशील कुमार सिंह के मुताबिक मामले में जो भी नमूने फेल पाए गए थे, उस पर एडीएम/न्याय निर्णयन अधिकारी की अदालत से जुर्माना लगाया गया है। हाल के दिनों में जो सैंपल उठाए गए हैं, उसे लैब जांच के लिए भेजा गया हैै। रिपोर्ट आने के बाद जो स्थिति होगी, उसके अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।



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Kaushlendra Pandey

Kaushlendra Pandey

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