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Sonbhadra News: तुरंती हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद, आर्केस्ट्रा देखकर लौट रही विधवा का किया था कत्ल
Sonbhadra News: चोपन थाना क्षेत्र के कनछ ग्राम पंचायत से जुड़े साढ़े चार वर्ष पुराने तुरंती देवी हत्याकांड के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
Sonbhadra News: चोपन थाना क्षेत्र के कनछ ग्राम पंचायत से जुड़े साढ़े चार वर्ष पुराने तुरंती देवी हत्याकांड के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों ने आर्केस्ट्रा देखकर घर लौटते वक्त 24 वर्षीय विधवा महिला की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया था।
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दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया
मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने सोमवार को सुनवाई की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए तथ्यों, अधिवक्ताओं की दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दोषी आनंद उर्फ कल्लू और रामनाथ उर्फ डब्लू को उम्रकैद तथा 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश पारित किया गया। जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समाहित की जाएगी।
खेत में पड़ी मिली थी लाश
अभियोजन कथानक के मुताबिक श्रीराम चेरो पुत्र स्व. फागू निवासी कनछ टोला कोडईल, थाना चोपन ने नवंबर 2018 में चोपन थाने पहुंचकर एक तहरीर दी। इसके जरिए पुलिस को अवगत कराया था कि उसकी बेटी तुरंती देवी जो विधवा हो गई थी और मायके में ही रही थी। 24 नवंबर 2018 को गांव में ही आर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी को देखने के लिए वह गई हुई थी। उसके साथ गांव के आनंद उर्फ कल्लू पुत्र मोहन गौड़ और रामनाथ उर्फ डब्लू पुत्र राम प्रसाद चेरो भी गए हुए थे। दोनों रात को घर लौट आए लेकिन उसकी बेटी नहीं लौटी। सुबह उसकी लाश खेत में पड़ी मिली। लाश के पास से एक मोबाइल भी मिला है जो आनंद उर्फ कल्लू का है। मृतका के पिता ने दावा किया कि उक्त दोनों लोगों ने ही मिलकर बेटी की हत्या की है।
इस तहरीर पर पुलिस ने आनंद और रामनाथ के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए मामले की चार्जशीट न्यायालय में भेजी गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोनों दोषियों आनंद उर्फ कल्लू व रामनाथ उर्फ डब्लू को आजीवन कारावास के साथ ही 25- 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने की।