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Sonbhadra News: सुमित हत्याकांड के दोषी सगे भाइयों को उम्रकैद, तीन वर्ष पूर्व पत्थर से कूंचकर की गई थी हत्या
Sonbhadra News: अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश पारित किया। जेल में बिताई कई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
Sonbhadra News: राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कचहरी रोड पर तीन वर्ष पूर्व पत्थर से कूचकर सुमित सिंह नामक युवक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने गुरूवार को मामले की सुनवाई की। इस दौरान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए, दोषसिद्ध पाकर, दोषी सगे भाइयों को उम्रकैद और 20-20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश पारित किया। जेल में बिताई कई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
खाने-पीने के विवाद को लेकर नृशंस हत्या
अभियोजन कथानक के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के करनवाह गांव निवासी रोहित सिंह पुत्र स्व. बीर बहादुर सिंह ने 16 जुलाई 2020 को राबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचकर एक तहरीर दी। इसके जरिए अवगत कराया कि उसके बड़े भाई सुमित सिंह राबर्ट्सगंज रेलवे क्रासिंग के आगे सजौर नहर के पास रहते थे और बच्चों की पढ़ाई कराने के साथ ही, वाहन का संचालन कराते थे। तहरीर के लिए पुलिस को बताया गया कि घटना 16 जुलाई 2020 की शाम साढ़े चार-पांच बजे के बीच की है, किसी की काम से सुमित सिंह कचहरी रोड पर आए हुए थे। वहां राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू, शुभम गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता निवासी कटुआपुरा, वाराणसी हाल पता राबर्ट्सगंज, खाने-पीने के विवाद को लेकर उन्हें पत्थर से कूच-कूच कर मार रहे थे। इसी बीच वह मौके पर पहुंच गया और शोर मचाने लगा। यह देख दोनों भाई वहां से भाग गए। इसके बाद वह अपने बड़े भाई को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डाक्टर ने हालत गंभीर बताते हुए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई।
दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया
प्रकरण में सगे भाइयों के विरुद्ध हत्या की एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए दोनों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सगे भाई राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू और शुभम गुप्ता को उम्रकैद तथा 20-20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक द्वारा की गई।