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लगेगा तगड़ा जुर्माना: बिना मास्क के निकले तो रहें सावधान, आपके इंतजार में पुलिस
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि देश में सबसे अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आये हैं। प्रदेश में अब तक 450 ट्रेन के माध्यम से लगभग 5,64,000 प्रवासी कामगार एवं श्रमिक आये हैं।
लखनऊ। यूपी में मास्क अथवा फेस कवर को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाये सार्वजनिक स्थल पर घूमना दण्डनीय हो गया है। ऐसा पाया जाने पर प्रथम एवं दूसरी बार 100 रूपए, जबकि तीसरी बार या आगे हर बार 500 रूपए का जुर्माना लगाया जायेगा। दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही चल सकता है। एक से अधिक व्यक्ति होने पर प्रथम बार 250 द्वितीय बार 500 तथा तीसरी बार और आगे हर बार 1000 रूपए जुर्माना लगेगा।
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5,64,000 प्रवासी कामगार एवं श्रमिक आये
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि देश में सबसे अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आये हैं। प्रदेश में अब तक 450 ट्रेन के माध्यम से लगभग 5,64,000 प्रवासी कामगार एवं श्रमिक आये हैं।
प्रदेश में आज 12 ट्रेन अन्य प्रदेशों से कामगारों एवं श्रमिकों को लेकर आ चुकी हैं तथा 76 टेªन और आज आ रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को लाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही टेªन में श्रमिकों का किराये का खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नं0 1076
किसी भी श्रमिक को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नं0 1076 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकता है जिसका समुचित निवारण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुजरात से 223 ट्रेन से 3 लाख लोग, महाराष्ट्र से 97 टेªन से 1,20,000 लोग, पंजाब से 78 टेªन से 90 हजार लोगों सहित तेलंगाना से 6, केरल से 5, तमिलनाडु से 4, आन्ध्र प्रदेश से 2, मध्य प्रदेश से 2, राजस्थान से 12, गोवा से 2 टेªन प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को लेकर प्रदेश में आ चुकी हैं।
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47,189 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
286 और ट्रेन की सहमति हो गई है जिसके माध्यम से लगभग 3.85 लाख प्रवासी कामगार एवं श्रमिक प्रदेश में आएंगे। इस प्रकार लगभग 9.50 लाख लोग प्रदेश में या तो आ चुके हैं या इनके आने की व्यवस्था की जा चुकी है।
अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में लाॅक डाउन अवधि में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 47,189 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई।
41,161 वाहन सीज
प्रदेश में अब तक 39,70,716 वाहनों की सघन चेकिंग में 41,161 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 18.51 करोड़ रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं के लिए कुल 2,36,242 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं।
फेक न्यूज के तहत
उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 798 लोगों के खिलाफ 623 एफआईआर दर्ज करते हुए 283 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज के तहत अब तक 983 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गयी।
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आज (16 मई को) कुल 20 मामले, जिनमें ट्विटर के 08, फेसबुक के 10 और व्हाट्सअप के 2 मामले को संज्ञान में लिया गया हैं तथा साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया है।
42,62,845 लोगों को चिन्हित
फेक न्यूज के तहत अब तक कुल 40 एफआईआर पंजीकृत करायी गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 501 हाॅटस्पाॅट क्षेत्र के 333 थानान्तर्गत 7,54,976 मकान चिन्हित किये गये।
इनमें 42,62,845 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव पाये गये लोगों की संख्या 1815 है।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 72 जनपदों में 1718 मामले एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 2327 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कल 420 पूल टेस्ट किये गये जिसमेें 59 पूल पाॅजीटिव पाये गये।
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8500 लोगों को फोन कर हाल चाल पूछा
उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर लोगों को कन्ट्रोल रूम से काॅल किया जा रहा है। अब तक कुल 8500 लोगों को फोन कर हाल चाल पूछा जा चुका है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रदेशों से आ रहे प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों के घर आशा वर्कर्स जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रही हैं यदि उनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण है तो उन्हें हाॅस्पिटल भेजा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जो भी हाॅट स्पाॅट एरिया हैं उनमें 21 दिन तक यदि कोई भी संक्रमण नहीं आता है तो उसे हाॅट स्पाॅट क्षेत्र से मुक्त कर दिया जायेगा।
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बिना मास्क लगाये घूमना दण्डनीय
उन्होंने बताया कि मास्क अथवा फेस कवर को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाये सार्वजनिक स्थल पर घूमना दण्डनीय हो गया है।
ऐसा पाया जाने पर प्रथम एवं दूसरी बार 100 रूपए , जबकि तीसरी बार या आगे हर बार 500 रूपए का जुर्माना लगाया जायेगा। दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही चल सकता है। एक से अधिक व्यक्ति होने पर प्रथम बार 250 द्वितीय बार 500 तथा तीसरी बार और आगे हर बार 1000 रूपए जुर्माना लगेगा।
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