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उप किरायेदार को कोर्ट में किराया जमा करने से नहीं मिल जाता अधिकारः हाईकोर्ट
यह अधिकार उप किरायेदार को नहीं प्राप्त है। कोर्ट ने कहा है कि किरायेदार को मकान मालिक के स्वामित्व पर आपत्ति करने और शर्त के साथ किराया कोर्ट में जमा करने से धारा 20 का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नही है। कोर्ट ने उप किरायेदार की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किराया नियंत्रण कानून की धारा20 (4)का लाभ केवल किरायेदार को ही मिलेगा। उप किरायेदार इस कानून का लाभ नहीं ले सकता। इस धारा के तहत किरायेदार बिना शर्त कोर्ट में बकाया किराया जमा कर सकता है और बेदखली की चुनौती दे सकता है।
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यह अधिकार उप किरायेदार को नहीं प्राप्त है। कोर्ट ने कहा है कि किरायेदार को मकान मालिक के स्वामित्व पर आपत्ति करने और शर्त के साथ किराया कोर्ट में जमा करने से धारा 20 का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नही है। कोर्ट ने उप किरायेदार की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी. केशरवानी ने मकान नं 13/80 परमत, कानपुर नगर में उप किरायेदार सुमित नारायण तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि धारा14 का लाभ किरायेदार ही ले सकता है, उप किरायेदार नहीं। इसी तरह धारा20 का भी लाभ किरायेदार को मिलेगा, उप किरायेदार को नहीं। याचिका में बेदखली आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसके तहत बकाया किराया, क्षतिपूर्ति व वाद खर्च वसूली आदेश दिया गया था।