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Sonbhadra News: प्रसाद के लड्डू में नशीला पदार्थ खिलाकर उड़ाया था सोने-चांदी का जेवरात, मिली सात वर्ष की कैद

Sonbhadra News: घर में आने-जाने का उठाया था फायदा, दोषी नान्हक उर्फ नन्हकू प्रजापति को सात वर्ष की कैद और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का निर्णय पारित किया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 21 April 2023 4:05 AM IST
Sonbhadra News: प्रसाद के लड्डू में नशीला पदार्थ खिलाकर उड़ाया था सोने-चांदी का जेवरात, मिली सात वर्ष की कैद
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फिरोजाबाद में बेटे और पति ने मिलकर महिला को मार डाला: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: साढ़े 10 वर्ष पूर्व प्रसाद के लड्डू में नशीला पदार्थ खिलाकर घर वालों को बेसुध करने और इसका फायदा उठाकर घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात उड़ाने के मामले में दोषी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला घोरावल थाना क्षेत्र के कर्री बरांव गांव का है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई की। अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों, पत्रावली में उपक्ष्य साक्ष्यों और गवाहों द्वारा दर्ज कराए गए बयान के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दोषी नान्हक उर्फ नन्हकू प्रजापति को सात वर्ष की कैद और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का निर्णय पारित किया।

पूर्व में आने-जाने का फायदा उठाकर की वारदात

अभियोजन कथानक के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के करीबरांव गांव की धनवंती पत्नी बिंद्रा पटेल के यहां नान्हक उर्फ नन्हकू प्रजापति पुत्र उमा प्रजापति निवासी भुजवा की चैकी, थाना कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर का आना-जाना था। वह दो बार उनके घर आ चुका था। तीसरी बार 24 जुलाई 2012 की शाम साढ़े छह बजे उनके घर पहुंचा।

इस दौरान मौका पाकर उसने घर वालों को प्रसाद के लड्डू में बेहोशी की दवा खिला दी और घर के रखे बक्शे का ताला चटकाकर उसमें रखे सोने-चंादी के कई जेवरात ले उड़ा। भोर में पीड़िता की नींद खुली तो उसने नन्हकू को घर से जाते देखा लेकिन माजरा नहीं समझ पाई। तभी बेटे पंकज ने उसे बताया कि भोर में घर से जाने के बारे में उसने उसे टोकने की कोशिश की लेकिन वह तेज कदमों से भाग गया। शक होने पर बक्शा खोलकर देखा तो उसके जेवरात गायब थे।

विवेचना के दौरान चोरी कर बेचे गए जेवरात की हुई थी बरामदगी

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर 28 जुलाई 2012 को एफआईआर दर्ज की। जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने चोरी की बात कबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर श्रीराम सोनी नामक सर्राफा व्यवसायी के यहां बेचे गए चोरी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए। इसके बाद पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। वहां मामले की सुनवाई करते समय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी नान्हक उर्फ नन्हकू प्रजापति को सात वर्ष की कैद और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने मामले की पैरवी की।



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