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पाकिस्तान से आयी धमकीः इस भाजपा विधायक से कहा जान से मार देंगे

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पाकिस्तान से एक कॉल आई, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवा दी है।

Shreya
Published on: 5 Jun 2020 8:59 AM GMT
पाकिस्तान से आयी धमकीः इस भाजपा विधायक से कहा जान से मार देंगे
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पाकिस्तान से एक कॉल आई, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवा दी है। विधायक का कहना है कि उनके मोबाइल पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। जिस नंबर से विधायक को कॉल आई है, उसके साथ कंट्री कोड भी लगा हुआ है। जिसे देखकर ये माना जा रहा है कि यह कॉल पाकिस्तान से आई है।

विधायक ने मामले दर्ज करवाई शिकायत

बीजेपी विधायक ने इस मामले में गाजियाबाद के लोनी थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। विधायक द्वारा शिकायत की जाने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच साइबर सेल (Cyber Cell) द्वारा की जा रही है।

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विधायक विनोद कटियार को भी आ चुकी है धमकी भरी कॉल

बता दें कि बीजेपी विधायक विनोद कटियार को भी पांच बार पाकिस्तान से धमकी भरी कॉल आ चुकी है। इसके अलावा उन्हें वीडियो कॉल भी रिसीव हुई है। बीजेपी विधायक विनोद कटियार कानपुर देहात के भोगनीपुर से बीजेपी विधायक हैं। विधायक को कॉल करके अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है।

पुलिस इंटरनेट कॉलिंग से जोड़कर देख रही मामला

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस इस मामले को इंटरनेट कॉलिंग से जोड़कर देख रही है। माना जा रहा है कि कोई विधायक को परेशान करने या उनसे रंगदारी मांगने के लिए इस तरह की कॉल की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि मामले में जल्द ही आरोपी की तलाश कर ली जाएगी।

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CM योगी को भी मिली थी जान से मारने की धमकी

बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्हें गोली मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर गोली मारने की बात पोस्ट करने वाले नालंदा, बिहार में तैनात पुलिस कांस्टेबल तनवीर अहमद खान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।

अदालत की तरफ से उसके मुकदमे का फैसला होने तक या दो साल तक सोशल मीडिया के यूज करने पर पाबंदी लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी मामले के ट्रायल में सहयोग करने के साथ-साथ सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा, और ना ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।

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