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औरेया हत्याकांड में इंसाफ, 6 साल बाद 3 दोषियों को सजा, मिला आजीवन कारावास

पुलिस ने उक्त मामले में चार लोगों के विरूद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश राज बहादुर सिंह मौर्य की कोर्ट में चला।

Shraddha Khare
Published on: 18 Feb 2021 2:41 PM GMT
औरेया हत्याकांड में इंसाफ, 6 साल बाद 3 दोषियों को सजा, मिला आजीवन कारावास
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औरेया हत्याकांड में इंसाफ, 6 साल बाद 3 दोषियों को सजा, मिला आजीवन कारावास

औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश राजबहादुर सिंह मौर्य ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के ग्राम पुर्वा माधौसिंह में एक युवक की चाकू, छुरी व बल्लम से नृशंस हत्या करने के दोषी तीन आरोपी शिवजीत सिंह, रोहन सिंह व मुकुट सिंह को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा

उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा व चन्द्र भूषण त्रिपाठी (एडीजीसी) ने बताया कि ग्राम पुर्वा माधौं सिंह निवासी मुलायम सिंह पुत्र ज्ञानी सिंह ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट लिखाई कि गत 28 मार्च 2015 को उसका 19 वर्षीय नाती विपिन सिंह पुत्र रमेश सिंह तोमर महामाई मंदिर के दर्शन करके वापस अपने घर आ रहा था। तभी रात्रि 9 बजे रात घात लगाये बैठे शिवजीत सिंह उर्फ बाबू रोहन सिंह उर्फ छोटू व मुुकुट सिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह निवासी पुर्वा माधौसिंह ने उसे पकड़ लिया तथा चाकू छुरी व बल्लम से विपिन सिंह को पकड़ कर मारने लगे। जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

चार लोगों के विरूद्ध आरोप पत्र कोर्ट में किया प्रस्तुत

पुलिस ने उक्त मामले में चार लोगों के विरूद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश राज बहादुर सिंह मौर्य की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा व ए.डी.जी.सी. चन्द्रभूषण त्रिपाठी ने युवक की हत्या के दोषियों को कठोर दण्ड देने की बहस की व बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताया।

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पचास हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद ए.डी.जे. राजबहादुर सिंह मौर्य ने तीन आरोपी शिवजीत सिंह उर्फ बाबू, रोहन सिंह उर्फ छोटू व मुकुट सिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह निवासीगण पुर्वा माधौसिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पचास हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा ने करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से एक लाख रुपए मृतक के पिता रमेश सिंह तोमर को प्रतिकर के रूप में अदा करने का भी आदेश दिया।

रिपोर्ट : प्रवेश चतुर्वेदी

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