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फार्मासिस्टों व चीफ फार्मासिस्टों के तबादले का आदेश रद, मिली थीं गड़बड़ियां
सरकार की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष आश्वासन भी दिया गया है कि वह इस मामले में विस्तृत जांच करा रही है जांच का परिणाम आने के बाद तबादलों के सम्बंध में नया आदेश पारित किया जाएगा। जिसके बाद न्यायालय ने याचियों के तबादला सम्बंधी आदेश को खारिज कर दिया है।
लखनऊ: फार्मासिस्टों व चीफ फार्मासिस्टों के बड़े पैमाने पर हुए, तबादलों के मामले में राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि उक्त तबादलों में गड़बड़ियां पाई गईं हैं। सरकार की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष आश्वासन भी दिया गया है कि वह इस मामले में विस्तृत जांच करा रही है जांच का परिणाम आने के बाद तबादलों के सम्बंध में नया आदेश पारित किया जाएगा। जिसके बाद न्यायालय ने याचियों के तबादला सम्बंधी आदेश को खारिज कर दिया है।
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यह आदेश जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने फार्मासिस्टों व चीफ फार्मासिस्टों की ओर से दाखिल लगभग सौ याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। याचियों की ओर से निदेशक (पैरामेडिकल), चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा द्वारा जारी किये गए, अलग-अलग तिथियों के तबादला आदेशों को चुनौती दी गई थी।
बीस-बीस वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं
दरअसल राज्य सरकार की ओर से एक नीतिगत फैसला करते हुए, जो फार्मासिस्ट व चीफ फार्मासिस्ट कई वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात थे, उनका तबादला कर दिया गया। लेकिन याचियों की ओर से तमाम ऐसे फार्मासिस्टों और चीफ फार्मासिस्टों के उदाहरण दिये गए जो बीस-बीस वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं और उक्त नीतिगत फैसले के तहत उनका तबादला नहीं किया गया। याचियों की ओर से तबादला आदेशों को मनमाना बताते हुए, खारिज किये जाने की मांग की गई।
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याचिका पर जवाब देते हुए, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि तबादला आदेशों के सम्बंध में प्राथमिक जांच कराई गई है, जिसमें कुछ विसंगतियां पाई गई हैं। लिहाजा अब इस मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि जांच तीन सप्ताह में पूर्ण कर ली जाएगी।
सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 26 को
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में राज्य सरकार की व कई और विशेष अपीलों पर अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी। मंगलवार को मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। जिसके बाद समय की कमी के कारण न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितम्बर की तिथि तय की है।
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उल्लेखनीय है कि विशेष अपीलों में एकल पीठ द्वारा 30 मार्च 2019 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कोर्ट ने सरकार के 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को रद कर दिया था और साथ ही सरकार को आदेश दिया था कि 1 दिसम्बर तथा 5 दिसम्बर 2018 को इस परीक्षा को कराने सम्बंधी जारी शासनादेशों का अनुपालन करते हएु सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के अनुसार मेरिट बनाकर परिणाम घोषित किया जाए।
दरअसल एकल पीठ के समक्ष याचिकाएं दाखिल कर सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा जारी 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। जिसमें 6 जनवरी 2019 को हुई लिखित परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स 65 व 60 प्रतिशत कर दिया गया था।