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सत्र न्यायालय में खारिज हुईं दो जमानत याचिकाएं, ये थे पूरा मामला

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक सक्सेना ने मृतका के पिता बिरेंद्र कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

Aradhya Tripathi
Published on: 1 Jun 2020 5:57 PM IST
सत्र न्यायालय में खारिज हुईं दो जमानत याचिकाएं, ये थे पूरा मामला
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औरैया: सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना अयाना क्षेत्र के ग्राम मुढ़ी रसूलपुर में पुत्री की गला दबाकर हत्या कर शव को पंखे से लटकाने के आरोपी पिता वीरेंद्र कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 5 मई 2020 को समय 10:15 बजे ग्राम रसूलपुर हुलासराय थाना अयाना निवासी वीरेंद्र कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री किरन राठोर ने स्वयं अपने दुपट्टे से पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।

पोस्टमार्टम में हुआ हत्या का खुलासा

लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब घटना के अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किरण की मृत्यु गला दबाने व दम घुटने से होना पाया गया। इस पर पुलिस ने पिता के विरुद्ध पुत्री की हत्या का मामला दर्ज किया तथा हत्या के आरोप में दिनांक 9 मई को जेल में निरुद्ध कर दिया। सोमवार को वीरेंद्र कुमार की जमानत याचिका जिला जज की कोर्ट में प्रस्तुत हुई।

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अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने कहा कि अभियुक्त का सगी पुत्री किरन राठोर से किसी बात को लेकर मनमुटाव था। इसके कारण पुत्री की गला दबाकर हत्या कर शव को नदी में बहा दिया गया। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताते हुए आत्महत्या का मामला बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक सक्सेना ने मृतका के पिता बिरेंद्र कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

न्यायाधीश ने खारिज की एक और जमानत याचिका

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इस मामले के साथ ही एक अन्य मामले में भी जिला सत्र न्यायालय ने कोतवाली बिधूना क्षेत्र के तिलक नगर में दिनांक 23 फरवरी 2020 को नवविवाहिता पूनम उर्फ रश्मि की दहेज को लेकर फांसी पर लटका कर मार डालने के आरोपी ससुर व सास श्रीमती प्रभा देवी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश दीपक सक्सेना इसके पहले इसी मामले में मृतका के पति रजत कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर चुके हैं। बताते चलें कि वर्तमान समय में न्यायालय द्वारा कई लोगों की जमानत याचिकाएं निरस्त की जा चुकी है।

रिपोर्ट- प्रवेश चतुर्वेदी



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Aradhya Tripathi

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