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अपर मुख्य सचिव गृह की अनूठी पहल से निवेशकों को मिली बंद रास्ता खोलने की कुंजी
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने एनओसी के रिजेक्ट आवेदन के आवेदकों से कहा कि एनओसी के लिए आवेदन करने से पूर्व एनओसी से सम्बन्धित आवश्यक कागजात जरूर पूरे कर लिये जाएं, जिससे एनओसी मिलने में समस्या न हो। उन्होंने कहा कि एनओसी से सम्बन्धित किसी प्रकार की समस्याओं की जानकारी एनओसी से सम्बन्धित अधिकारियों से की जा सकती है।
लखनऊ: अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी सोमवार को अग्निशमन सेवा के द्वारा निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से एनओसी के रिजेक्ट आवेदन के आवेदकों से उनकी शंकाओं एवं सवालों को सुना तथा समाधान भी किया। उन्होंने कहा कि निवेश मित्र, सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से एनओसी दी जा रही है।
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अधिकारियों ने दी तकनीकी पहलुओं की जानकारी
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने एनओसी के रिजेक्ट आवेदन के आवेदकों से कहा कि एनओसी के लिए आवेदन करने से पूर्व एनओसी से सम्बन्धित आवश्यक कागजात जरूर पूरे कर लिये जाएं, जिससे एनओसी मिलने में समस्या न हो। उन्होंने कहा कि एनओसी से सम्बन्धित किसी प्रकार की समस्याओं की जानकारी एनओसी से सम्बन्धित अधिकारियों से की जा सकती है।
अपर मुख्य सचिव गृह की अनूठी पहल पर एनओसी के रिजेक्ट आवेदन के आवेदकों की एक बैठक एनओसी से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ लोकभवन स्थित कमाण्ड सेंटर में आयोजित की गयी। जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह ने एनओसी के रिजेक्ट आवेदन के आवेदकों की शंकाओं का समाधान एनओसी से सम्बन्धित अधिकारियों से करवाया।
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आवश्यक कागजात के साथ एनओसी के लिए करें आवेदन
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थीने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि एनओसी के रिजेक्ट आवेदन के आवेदकों से आवश्यक कागजात पूरे कराते हुए पारदर्शी ढंग से एनओसी देने की कार्यवाही पूर्ण की जाय। उन्होंने एनओसी के रिजेक्ट आवेदन के आवेदकों से कहा कि आपके (एनओसी के रिजेक्ट आवेदन के आवेदक) आवेदन क्यों रिजेक्ट किये गये तथा किस प्रकार के आवश्यक कागजात देने पर आपको एनओसी मिल सकती है, यह जानकारी देने के लिए यह बैठक आयोजित की गयी है।
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शंकाओं का समाधान होने पर दिया धन्यवाद
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने एनओसी के रिजेक्ट आवेदन के आवेदकों की शंकाओं के समाधान होने पर प्रशंसा व्यक्त की और कहा कि एनओसी के लिए अप्लाई करने वाले आवेदनों को अधिकारियों के द्वारा परीक्षण कर निर्धारित समय में एनओसी देने या न देने का निर्णय लिया जाता है। एनओसी के रिजेक्ट आवेदन के आवेदकों ने शंकाओं का समाधान होने तथा एनओसी के अधिकारियों से तकनीकी पहलूओं की जानकारी मिलने पर अपर मुख्य सचिव गृह को धन्यवाद दिया।