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उपचुनाव पर फैसला: रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर होगा चुनाव, कोर्ट का आदेश

रामपुर की स्वार उपचुनाव के लिए हफ्ते भर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बताते चलें कि स्वार विधानसभा क्षेत्र से 2017 में सांसद आजम खा के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक चुने गए थे।

Shivani
Published on: 22 Oct 2020 4:55 PM GMT
उपचुनाव पर फैसला: रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर होगा चुनाव, कोर्ट का आदेश
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श्रीधर अग्रिहोत्री

लखनऊ। यूपी विधानसभा की रिक्त पड़ी 8 विधानसभा सीटों में से 7 में इन दिनों चुनावी प्रक्रिया चल रही है। पर रामपुर की स्वार विधानसभा में चुनाव नहीं कराया जा रहा है लेकिन आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रामपुर की स्वार विधानसभा में भी चुनाव कराया । यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद दिया गया है। कोर्ट ने यह आदेश नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की याचिका पर दिया गया है।

रामपुर की स्वार विधानसभा में होगा चुनाव

राज्य सरकार स्वार सीट को रिक्त घोषित कर चुकी है। कोर्ट ने स्वार विधान सभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है।

याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की डबल बेंच ने उपचुनाव बहाल करने का आदेश देते हुए चुनाव प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने को कहा है।

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विधानसभा सचिवालय द्वारा भी उनकी सीट रिक्त घोषित

रामपुर की स्वार उपचुनाव के लिए हफ्ते भर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बताते चलें कि स्वार विधानसभा क्षेत्र से 2017 में सांसद आजम खा के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक चुने गए थे। कम उम्र में चुनाव लड़ने के कारण 16 दिसंबर 2019 को उनकी विधायकी रद्द कर दी। विधानसभा सचिवालय द्वारा भी उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी गई।

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29 सितंबर को अन्य स्थानों पर उप चुनाव की घोषणा

भारत निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव की घोषणा नहीं की, जबकि 29 सितंबर को अन्य स्थानों पर उप चुनाव की घोषणा कर दी। इसी को लेकर श्री अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

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